उमर खालिद को बहन की शादी के लिए मिली 7 दिन की अंतरिम जमानत
By रुस्तम राणा | Published: December 12, 2022 09:38 PM2022-12-12T21:38:17+5:302022-12-12T21:51:24+5:30
उमर खालिद की अंतरिम जमानत 23 दिसंबर से शुरू होगी और आदेश के अनुसार उमर खालिद को 30 दिसंबर को आत्मसमर्पण करना होगा।
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दे दी। दंगों को भड़काने के लिए "बड़ी साजिश" के आरोपों पर कठोर यूएपीए के आरोप में खालिद सितंबर 2020 से जेल में है। अंतरिम जमानत 23 दिसंबर से शुरू होगी और आदेश के अनुसार उमर खालिद को 30 दिसंबर को आत्मसमर्पण करना होगा।
इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सदस्य खालिद सैफी को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया था। दोनों इस मामले में जमानत पर रिहा हो गए थे लेकिन अलग-अलग मामलों में सलाखों के पीछे हैं।
उमर खालिद और खालिद सैफी पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। उमर खालिद को इस साल अक्टूबर में दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।
Delhi court grants interim bail to Umar Khalid for attending his sister's marriage. He has been granted bail for the period of one week from 23rd to 30th December. He has to surrender on December 30. He is an accused in the larger conspiracy of Delhi riots of 2020.
— ANI (@ANI) December 12, 2022
(File photo) pic.twitter.com/jFB3q5cjBW
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 में हुए दंगों के की कथित साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधनियम (यूएपीए) मामले में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट (यूएएच) के संस्थापक खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने देखा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन प्रथम दृष्टया विभिन्न षड्यंत्रकारी बैठकों में आयोजित किए गए थे, जिसमें खालिद ने भाग लिया था, यह कहते हुए कि उसके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं और यूएपीए के तहत प्रतिबंध आकर्षित होता है।