पुलवामा हमला साजिश मामले में आरोपी युसूफ चोपन को जमानत, जानें कैसे CRPF के काफिले को उड़ाया गया था?

By पल्लवी कुमारी | Published: February 27, 2020 11:10 AM2020-02-27T11:10:06+5:302020-02-27T11:10:06+5:30

पुलवामा हमला: कोर्ट में युसूफ चोपन के वकील अंकित कर्ण ने कहा है कि आरोपी करीब 180 दिनों से हिरासत में है और आरोप-पत्र दाखिल करने का समय समाप्त हो गया है। इस लिहाजे से आरोपी को जमानत मिलने का हक है।

Delhi court grants bail to accused in Pulwama attack conspiracy case, know about Pulwama and Balakot airstrike | पुलवामा हमला साजिश मामले में आरोपी युसूफ चोपन को जमानत, जानें कैसे CRPF के काफिले को उड़ाया गया था?

पुलवामा हमला साजिश मामले में आरोपी युसूफ चोपन को जमानत, जानें कैसे CRPF के काफिले को उड़ाया गया था?

Highlightsकोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्ते भी रखी है, जिसमें आरोपी युसूफ चोपन को जांच के लिए जब भी बुलाया जाएगा उसमें शामिल होना है।14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे।

दिल्ली की एक अदालत ने पुलवामा हमला साजिश के मामले में युसूफ चोपन को जमानत दे दी है। युसूफ चोपन को 25 फरवरी को जमानत मिली है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि युसूफ चोपन जमानत का हकदार है क्योंकि जांच एजेंसी वैधानिक अवधि के भीतर आरोप-पत्र दायर करने में विफल रही है। विशेष एनआईए न्यायाधीश परवीन सिंह ने आदेश में युसूफ चोपन को जमानत बांड के साथ 50,000 रुपये के निजी मुचलके देने को भी कहा है। कोर्ट में युसूफ चोपन के वकील अंकित कर्ण ने कहा है कि आरोपी करीब 180 दिनों से हिरासत में है और आरोप-पत्र दाखिल करने का समय समाप्त हो गया है और आरोपियों के खिलाफ कोई आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया है।

कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्ते भी रखी है, जिसमें आरोपी युसूफ चोपन को जांच के लिए जब भी बुलाया जाएगा उसमें शामिल होना होगा और जब भी उनके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार आवश्यक हो, कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा लेना होगा।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि वह किसी भी तरह का कोई अपराध न करे, जिसमें वह वर्तमान मामले में आरोपी है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति से कोई अभद्रता, धमकी या वादा नहीं करेगा और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेगा।

पुलवामा हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे

14 फरवरी 2019 को पुलवामा जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ की 76 वीं बटालियन का काफिला गुजर रहा था। सड़क की दूसरी तरफ से आकर जैश-ए- मोहम्मद के आतंकी की कार ने सीआरपीएफ जवानों के काफिले को टक्कर मारा। घटना में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। घटना की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी।

इस हमले को अंजाम देने वाला आत्मघाती हमलावर आतंकी आदिल अहमद डार था। आतंकी आदिल अहमद डार ही उस कार को चला रहा था, जिसमें विस्फोटक थे। इसने खुद को इस हमले में उड़ा लिया। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली।

पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन भारतीय सेना ने किया एयर स्ट्राइक

पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान स्थित बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद कै ठिकानों पर एयरस्ट्राइक किया। इस एयरस्ट्राइक के बाद भारतीन सेना ने दावा किया कि करीब 300 आतंकवादी मारे गए हैं। 25 फरवरी की सुबह यानी अगले दिन परमाणु हथियारों से लैस दोनों देशों के बीच जंग का खतरा पैदा हो गया। हवाई झड़प के बाद पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमना को अपने कब्जे में ले लिया। इससे दोनों देशों के बीच गंभीर सैन्य संकट पैदा हो गया। लेकिन, प्रमुख वैश्विक शक्तियों और भारत द्वारा इस्लामाबाद को कड़ी चेतावनी देने के चलते दो दिनों बाद उन्हें रिहा किए जाने से आसन्न खतरा टल गया।

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