2014 के प्रदर्शन मामले में केजरीवाल, अन्य पर अदालत ने आरोप तय किए

By भाषा | Published: July 5, 2019 08:03 PM2019-07-05T20:03:09+5:302019-07-05T20:03:09+5:30

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि यह मानने के लिये पर्याप्त साक्ष्य हैं कि प्रथम दृष्टया उन पर मामला और ‘‘गंभीर संदेह’’ बनता है। केजरीवाल और सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वकील इरशाद ने उनके दोषी नहीं मानने और मुकदमा चलाए जाने का दावा किया जिसके बाद अदालत ने आरोप तय किये।

Delhi court frames charges against Kejriwal, others for 2014 protests | 2014 के प्रदर्शन मामले में केजरीवाल, अन्य पर अदालत ने आरोप तय किए

राजधानी में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और लोकसेवकों के काम में बाधा डालने से संबंधित मामले में उन पर आरोप तय किये।

Highlightsविधायक राखी बिरला के खिलाफ हालांकि आरोप तय नहीं किये जा सके क्योंकि वह उपलब्ध नहीं थीं।अदालत ने उन्हें आठ जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया, तब आरोप तय किये जाएंगे। 

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप विधायक सोमनाथ भारती पर 2014 के एक प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और लोकसेवकों के काम में बाधा डालने से संबंधित मामले में उन पर आरोप तय किये।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि यह मानने के लिये पर्याप्त साक्ष्य हैं कि प्रथम दृष्टया उन पर मामला और ‘‘गंभीर संदेह’’ बनता है। केजरीवाल और सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वकील इरशाद ने उनके दोषी नहीं मानने और मुकदमा चलाए जाने का दावा किया जिसके बाद अदालत ने आरोप तय किये।

अदालत में मौजूद भारती ने भी खुद को दोषी नहीं माना। विधायक राखी बिरला के खिलाफ हालांकि आरोप तय नहीं किये जा सके क्योंकि वह उपलब्ध नहीं थीं। अदालत ने उन्हें आठ जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया, तब आरोप तय किये जाएंगे। 

Web Title: Delhi court frames charges against Kejriwal, others for 2014 protests

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