सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के नए पासपोर्ट बनवाने की अर्जी का किया विरोध, जानें क्या है मामला

By मनाली रस्तोगी | Published: May 24, 2023 02:02 PM2023-05-24T14:02:42+5:302023-05-24T14:04:03+5:30

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी को नया साधारण पासपोर्ट जारी करने की अनुमति मांगने वाले राहुल गांधी के आवेदन का विरोध करते हुए जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी।

Delhi court allows Swamy to file reply opposing Rahul Gandhi’s plea for passport | सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के नए पासपोर्ट बनवाने की अर्जी का किया विरोध, जानें क्या है मामला

(फाइल फोटो)

Highlightsगांधी की ओर से पेश अधिवक्ता तरन्नुम चीमा ने कहा कि अदालत ने उन पर कोई यात्रा प्रतिबंध नहीं लगाया है।अदालत ने स्वामी को एक लिखित जवाब दाखिल करने की अनुमति दी।अदालत ने मामले को 26 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी को नया साधारण पासपोर्ट जारी करने की अनुमति मांगने वाले राहुल गांधी के आवेदन का विरोध करते हुए जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी। स्वामी ने तर्क दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ मामले अदालत के समक्ष लंबित हैं और उन्हें यात्रा करने की अनुमति देने से नेशनल हेराल्ड मामले में चल रही जांच प्रभावित होगी। 

हालांकि, गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता तरन्नुम चीमा ने कहा कि अदालत ने उन पर कोई यात्रा प्रतिबंध नहीं लगाया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने कहा कि यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और 2015 में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिलने के दौरान राहुल गांधी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। 

अदालत ने स्वामी को एक लिखित जवाब दाखिल करने की अनुमति दी और मामले को 26 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा से पहले मंगलवार को एक नया साधारण पासपोर्ट जारी करने की अनुमति और अनापत्ति मांगने के लिए आवेदन दिया था। 

उन्होंने अदालत से अनुमति मांगी थी क्योंकि मार्च 2023 में उन्हें मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद संसद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। गांधी ने अदालत से अनापत्ति मांगा था क्योंकि वह 2012 में स्वामी द्वारा दायर नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं।

19 दिसंबर 2015 को पारित एक आदेश द्वारा गांधी को उनकी मां सोनिया गांधी और अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मामले में जमानत दे दी गई थी। स्वामी ने 2012 में राहुल और सोनिया गांधी के साथ अन्य सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जमीन हड़पने और नेशनल हेराल्ड अखबार का स्वामित्व हासिल करने के लिए धन की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था।

Web Title: Delhi court allows Swamy to file reply opposing Rahul Gandhi’s plea for passport

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