शशि थरूर को कोर्ट ने दी विदेश यात्रा की अनुमति, सुनंदा पुष्कर हत्या मामले के बाद लगा है बैन

By भाषा | Published: November 15, 2019 03:24 AM2019-11-15T03:24:33+5:302019-11-15T03:24:33+5:30

पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए तथा 306 के तहत मामला दर्ज है लेकिन इन मामलों में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। थरूर की पत्नी सुनंदा 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल में मृत मिली थी।

Delhi court allows Congress MP Shashi Tharoor to travel abroad | शशि थरूर को कोर्ट ने दी विदेश यात्रा की अनुमति, सुनंदा पुष्कर हत्या मामले के बाद लगा है बैन

शशि थरूर को कोर्ट ने दी विदेश यात्रा की अनुमति, सुनंदा पुष्कर हत्या मामले के बाद लगा है बैन

Highlights सुनंदा मामले में जमानत देते हुए अदालत ने थरूर को बिना अदालती आदेश के देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया था । अधिवक्ता गौरव गुप्ता के माध्यम से दायर याचिका में थरूर ने अदालत से ओमान जाने की भी अनुमति मांगी थी।

दिल्ली की एक अदालत ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश जाने की अनुमति दे दी । विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने थरूर को 14 नवंबर से 18 नवंबर तक दुबई जाने की गुरूवार को अनुमति दी । थरूर ने अदालत को बताया कि उन्हें सर बानी यस फोरम की ओर से बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। अदालत ने उन्हें दो लाख रुपये की सावधि जमा पेश करने का निर्देश दिया जो उनके वापस आने पर उन्हें लौटा दिया जाएगा।

अदालत ने कहा, ‘‘थरूर न तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेंगे और न ही किसी गवाह को किसी भी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे और उन्हें जो अनुमति मिली है उसका इस्तेमाल नियमों के विपरीत नहीं करेंगे ।’’ अदालत ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता अपनी यात्रा का विस्तृत विवरण अदालत को उपलब्ध करायेंगे । अदालत ने कहा कि वह उन सभी स्थानों का नाम तथा वहां ठहरने की अवधि, संपर्क का पता और अपना संपर्क नंबर उपलब्ध करायेंगे जहां जहां उनका जाने का कार्यक्रम है।

अदालत ने उल्लेख किया कि अतीत में भी उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी जा चुकी है। दिल्ली पुलिस ने उनकी याचिका का यह कहकर विरोध किया कि कांग्रेस सांसद को अगर विदेश जाने की अनुमति दी गयी तो मुकदमे से बचने के लिए विदेश में ही रूक सकते हैं और कार्यवाही के इस शुरूआती दौर में उन्हें राहत प्रदान किये जाने से सुनवाई में बाधा हो सकती है।

अधिवक्ता गौरव गुप्ता के माध्यम से दायर याचिका में थरूर ने अदालत से ओमान जाने की भी अनुमति मांगी थी, जहां उन्हें नेशनल यूनिवर्सिटी आफ साइंस की ओर से 16 दिसंबर को राष्ट्रीय व्याखान में बोलने के लिए न्यौता मिला है । आवेदन में कांग्रेस नेता ने अपनी मां के 80 वें जन्मदिन के मौके पर आयोजित होने वाले समारोह में हिस्सा लेने के लिए अदालत से 28 दिसंबर से आठ जनवरी के बीच अमेरिका और मेक्सिको की यात्रा करने की भी अनुमति मांगी है।

अदालत ने हालांकि कहा कि वह इन आवेदनों पर बाद में विचार करेगी। सुनंदा मामले में जमानत देते हुए अदालत ने थरूर को बिना अदालती आदेश के देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया था ।

पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए तथा 306 के तहत मामला दर्ज है लेकिन इन मामलों में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। थरूर की पत्नी सुनंदा 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल में मृत मिली थी। थरूर दंपति होटल में ठहरे हुए थे क्योंकि उस वक्त उनके सरकारी आवास में जीर्णोंद्धार का काम चल रहा था। 

Web Title: Delhi court allows Congress MP Shashi Tharoor to travel abroad

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे