दिल्ली के स्पीकर राम निवास गोयल को 6 महीने की जेल, बीजेपी नेता के घर में जबरन घुसने का मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 18, 2019 05:20 PM2019-10-18T17:20:09+5:302019-10-18T19:52:39+5:30

दरअसल, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 6 फरवरी 2015 को विवेक विहार के रहने वाले बिल्डर मनीष घई के घर गोयल अपने समर्थकों से साथ जबरन घुस गए थे।

Delhi Assembly Speaker Ram Niwas Goel to 6 months jail in connection with 2015 trespassing case | दिल्ली के स्पीकर राम निवास गोयल को 6 महीने की जेल, बीजेपी नेता के घर में जबरन घुसने का मामला

दिल्ली के स्पीकर राम निवास गोयल को 6 महीने की जेल, बीजेपी नेता के घर में जबरन घुसने का मामला

Highlightsप्राथमिकी के मुताबिक गोयल ने कथित तौर पर घई के घर में मतदान से पहले मतदाताओं को बांटने के लिए शराब, कंबल आदि होने के आरोप में छापेमारी की।घई ने गोयल और उनके समर्थकों पर अलमारी, दराज, रसोई घर के सामान, खिड़कियों के शीशे और आईना तोड़ने का आरोप लगाया

दिल्ली विधानसभा स्पीकर राम निवास को शुक्रवार (18 अक्टूबर) को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने स्पीकर राम निवास को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। राम निवास पर साल 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय निवासी के घर में जबरन घुसने के मामले में दोषी ठहराया गया है।   

दरअसल, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 6 फरवरी 2015 को विवेक विहार के रहने वाले बिल्डर मनीष घई के घर गोयल अपने समर्थकों से साथ जबरन घुस गए थे। जिसे लेकर आरोप लगाया गया था। मनीष घई ने आरोप लगाया था कि उनके मकान के अंदर तोड़फोड़ भी की गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोयल ने मनीष घई पर आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनाव से पहले लोगों के बीच बांटने के लिए शराब, कंबल और अन्य चीजें छिपा रखी थी। 


अदालत ने सभी को भारतीय दंड संहित की धारा-448 (जबरन घर में घुसने) के तहत दोषी ठहराया लेकिन 72 वर्षीय गोयल ने अपने वकील मोहम्मद इरशाद के जरिये आरोपों से इनकार किया। बिल्डर मनीष घई की शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले छह फरवरी 2015 की रात गोयल और उनके समर्थक विवेक विहार स्थित घई के घर में जबरन घुस गए।

प्राथमिकी के मुताबिक गोयल ने कथित तौर पर घई के घर में मतदान से पहले मतदाताओं को बांटने के लिए शराब, कंबल आदि होने के आरोप में छापेमारी की। आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे स्थानीय पुलिस के साथ घई के घर गए थे और इसकी जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त और अन्य को पहले ही दे दी गई थी।

पुलिस ने आरोप पत्र में कहा, ‘‘घई की शिकायत के मुताबिक कुछ मजदूर उनके विवेक विहार स्थित घर में रहते थे जिन्होंने छह फरवरी 2015 की रात करीब साढ़े नौ बजे गोयल और उनके समर्थकों के घर में घुसने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की जानकारी दी।’’

घई ने गोयल और उनके समर्थकों पर अलमारी, दराज, रसोई घर के सामान, खिड़कियों के शीशे और आईना तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि जब मजदूरों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। आरोपियों के खिलाफ दंगा फैलाने, जबरन घर में घुसने और स्वेच्छा से नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज कराया गया था।

Web Title: Delhi Assembly Speaker Ram Niwas Goel to 6 months jail in connection with 2015 trespassing case

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे