Delhi Assembly Election 2025: सीएम आतिशी के खिलाफ केस दर्ज, दिल्ली पुलिस ने लगाया गंभीर आरोप; जानें मामला

By अंजली चौहान | Updated: February 4, 2025 12:51 IST2025-02-04T10:57:22+5:302025-02-04T12:51:34+5:30

Delhi Assembly Election 2025: साथ ही आतिशी और उनके समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने का एक और मामला दर्ज किया गया है

Delhi Assembly Election 2025 Case registered against CM Atishi Delhi Police made serious allegations Know matter | Delhi Assembly Election 2025: सीएम आतिशी के खिलाफ केस दर्ज, दिल्ली पुलिस ने लगाया गंभीर आरोप; जानें मामला

Delhi Assembly Election 2025: सीएम आतिशी के खिलाफ केस दर्ज, दिल्ली पुलिस ने लगाया गंभीर आरोप; जानें मामला

Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मंगलवार को दो केस दर्ज किए है। जिसमें एक दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए और दूसरा उनके समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के लिए। पुलिस के अनुसार, आतिशी ने दस वाहनों और लगभग साठ समर्थकों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पहुंचकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया।

मामले के विवरण के अनुसार, आप नेता आतिशी और उनके समर्थकों पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में दो अलग-अलग मामलों में मामला दर्ज किया गया है। पहले मामले में, आतिशी 10 कारों में 50-60 समर्थकों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पहुंची थीं। दूसरा मामला आतिशी के समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, आप सदस्य अश्मित और सागर मेहता ने गोविंदपुरी में एक सभा की रिकॉर्डिंग कर रहे हेड कांस्टेबल कौशल पाल के काम में बाधा डाली और उन पर हमला किया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप कार्यकर्ताओं को अधिकारी को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है। आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता जेजे कैंप, गिरिनगर इलाके में निवासियों को धमका रहे थे। आप नेता ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने "दो लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लिया, जो एमसीसी उल्लंघन की रिपोर्टिंग कर रहे थे और उसका वीडियो बना रहे थे।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि एमसीसी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने मौन अवधि के दौरान एमसीसी का उल्लंघन करने के लिए मनीष बिधूड़ी और रवि दयामा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

शिकायत दर्ज करने वाली आतिशी के अनुसार, चुनाव से पहले बाहरी हस्तक्षेप पर प्रतिबंध के बावजूद मनीष बिधूड़ी कालकाजी में बाहरी लोगों के साथ मौजूद थे।

हालांकि पुलिस ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि बिधूड़ी के परिवार से जुड़े वाहन की कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने जांच की थी, लेकिन कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।

साइलेंस पीरियड क्या है? 

मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि वह होती है जब सभी प्रचार गतिविधियाँ बंद हो जानी चाहिए। किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है।

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