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मध्य प्रदेश: दमोह में हिजाब विवाद पर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान, बोले- "दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई"

By अंजली चौहान | Updated: June 1, 2023 12:04 IST

हिंदू संगठनों का दावा है कि हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता है

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ठळक मुद्देदमोह में हिजाब विवाद को लेकर बवाल बढ़ाशिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कार्रवाई की जाएगीदमोह में एक निजी स्कूल में हिंदू छात्राओं को हिजाब पहने देखा गया

दमोह: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हिजाब मामले पर विवाद के बीच, स्कूल शिक्षा मंत्री भोपाल इंदर सिंह परमार ने गुरुवार को कहा कि इस मुद्दे पर कार्रवाई की जाएगी यदि परिजनों ने मामले का विरोध किया।

भोपाल के एक स्थानीय स्कूल में हिंदू छात्रों को हिजाब पहनाए जाने के मामले में शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा होने के बाद स्कूल का लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री भोपाल ने कहा कि स्कूल की वर्दी सार्वजनिक जांच के अधीन थी और निजी स्कूलों को इसका अधिकार था वर्दी पर फैसला करें। 

उन्होंने कहा कि स्कूल की यूनिफॉर्म की जांच की जाती है। स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के मुताबिक यूनिफॉर्म पर फैसला लेने का अधिकार निजी स्कूलों को है। 

माता-पिता के आवाज उठाने पर होगी कार्रवाई 

शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि दमोह हिजाब मामले में स्थानीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता द्वारा आपत्ति दर्ज कराने पर कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार होगी। 

दरअसल, 31 मई को एक निजी स्कूल के टॉपर्स के पोस्टर इंटरनेट पर काफी वायरल हुए थे। इन पोस्टरों में हैरान करने वाली बात ये थी कि हिंदुओं छात्राओं ने हिजाब पहन रखा था।

इनमें से कुछ महिलाएँ हिंदू और जैन थीं। इस पोस्टर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए और इस पर आक्रोश फैल गया। इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने स्थिति का संज्ञान लिया और 31 मई को जिलाधिकारी (डीएम) को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी।

नोटिस के अनुसार, जिन प्रमुख क्षेत्रों की जांच की जानी थी, वे थे कि क्या स्कूल को हिजाब को ड्रेस कोड के रूप में अनुमति देने की अनुमति थी। आयोग ने धार्मिक प्रार्थना करने वाले छात्रों के वीडियो भी खोजे, अधिकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(3) और संस्था द्वारा प्राप्त धन का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं।

वहीं, मामले में कहा जा रहा है कि हिंदू संगठन 2021 से स्कूल प्रशासन की आलोचना कर रहे थे, उनका दावा था कि हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता था, पुरुषों को नमाज कैसे सिखाई जाती थी, और इन छात्रों को इस तरह शिक्षित किया जाता था जैसे कि स्कूल एक मदरसा हो।

टॅग्स :Madhya Pradeshदमोहएजुकेशन
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