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असम में कर्फ्यू के समय में ढील, अंतर जिला आवागमन को मंजूरी

By भाषा | Updated: August 17, 2021 15:57 IST

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असम के स्वास्थ्य मंत्री केशब महंता ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश में कोविड की स्थिति में सुधार के बाद कर्फ्यू के समय में ढील दी गयी है और कामरूप मेट्रोपोलिटन जिला को छोड़ कर अंतर जिला आवागमन को मंजूरी दी गयी है । महंता ने बताया कि यह नया दिशा निर्देश बुधवार को सुबह पांच बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान तकनीकी शिक्षा के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिये वर्ग संचालन की अनुमति दी गयी है। उन्होंने बताया कि ये आदेश पूरे राज्य में लागू होंगे । मंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि राज्य में कोविड की स्थिति में सुधार के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार की शाम को हुयी बैठक के बाद इस संबंध में निर्णय किया गया । उन्होंने बताया, ‘‘प्रदेश में कोविड-19 के नये मामलों में राज्य में कमी आयी है । लेकिन, गुवाहाटी में स्थिति संतोषजनक नहीं है । हमलोग इस पर नजदीक से नजर रख रहे हैं ।’’ महंता ने बताया कि संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठानें, कार्यालय, बैंक आदि को शाम छह बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गयी है । उन्होंने कहा कि शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने बताया कि होटल, रिसॉर्ट, बार आदि शाम छह बजे तक खुले रहेंगे। सिनेमा घरों को खोले जाने की अनुमति नहीं दी गयी है। मंत्री ने बताया कि निजी यात्री वाहनों की अंतर-जिला आवाजाही की अनुमति दी गई है, हालांकि, कामरूप जिले से आवागमन को मंजूरी नहीं दी गयी है, गुवाहाटी कामरूप मेट्रोपोलिटन जिले में आता है। उन्होंने बताया कि वाहनों के परिचालन के लिये सम विषम संख्या का नियम वापस ले लिया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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