4 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म के आरोप में व्यक्ति को 25 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना
By उस्मान | Published: September 4, 2021 07:49 AM2021-09-04T07:49:28+5:302021-09-04T07:52:06+5:30
28 वर्षीय व्यक्ति को ‘यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण’ कानून और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी पाया
हैदराबाद: खाने की डिलीवरी का काम करने वाले एक व्यक्ति को इस साल जनवरी में अपनी चार साल की भतीजी का यौन शोषण करने का दोषी पाए जाने पर एक स्थानीय अदालत ने 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
प्रथम अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश सुनीता कूंचाला ने 28 वर्षीय व्यक्ति को ‘यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण’ कानून और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी पाया।
अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के अनुसार, आरोपी पीड़िता को अपने शयनकक्ष में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची को घायल अवस्था में पाए जाने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया तथा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को गिफ्तार किया गया।
यूपी में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में व्यक्ति को आजीवन कारावास
इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कैराना की एक पोक्सो अदालत ने पिछले साल अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति को बृहस्पतिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई।
पो क्सो अदालत की न्यायाधीश मुमताज अली ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और बाल यौन संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने 30 अप्रैल, 2020 को शामली जिले के जलालाबाद कस्बे में अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)