लॉकडाउन पाबंदी: दिल्ली सरकार ने अनलॉक 2 के लिए जारी किया आदेश, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहे कर्फ्यू
By भाषा | Published: July 2, 2020 03:18 AM2020-07-02T03:18:41+5:302020-07-02T03:18:41+5:30
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर महामारी के चलते लागू पाबंदियों को 31 जुलाई तक लागू रखने का फैसला किया है।
नई दिल्ली।दिल्ली सरकार ने बुधवार को आदेश जारी कर कोरोना वायरस की महामारी के चलते लागू पाबंदियों को 31 जुलाई तक पूर्व की तरह लागू रखने का फैसला किया। मुख्य सचिव विजय देव द्वारा विभिन्न विभागों और एजेंसियों के लिए जारी आदेश में कहा गया कि वे निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने, दिल्ली में निषिद्ध और अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संबंध में जारी आदेश को 31 जुलाई तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, को ‘यथावत रखें।
आदेश में कहा गया है कि रात्रि कर्फ्यू अब रात दस बजे से सुबह पांच तक प्रभावी रहेगा जो कि पहले रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू था। यह निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय के 30 जून के आदेश के संदर्भ में आया है जिसमें निषिद्ध क्षेत्र में पांबदियों को 31 जुलाई तक बढ़ाने और उससे बाहर के इलाकों में चरणबद्ध तरीके से अब तक रोकी गई गतिविधियों को शुरू करने को कहा गया है।
दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,442 नए मामले सामने आए
दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,442 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 89 हजार से अधिक हो गई है जबकि अब तक कुल 2,803 रोगी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में 23 जून को एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक 3,947 मामले सामने आए थे।
हाल ही में दिल्ली का हाल देश में कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित मुंबई की तरह हो गया था। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के बुधवार के बुलेटिन में कहा गया है कि बीते 24 घंटे के दौरान 61 लोग दम तोड़ चुके हैं। दिल्ली में मंगलवार को कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 2,742 थी। बुलेटिन में कहा गया है कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,803 जबकि संक्रमितों की संख्या 89,802 हो गई है।