कुणाल कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यायालय में याचिका
By भाषा | Published: November 13, 2020 08:59 PM2020-11-13T20:59:20+5:302020-11-13T20:59:20+5:30
नयी दिल्ली, 13 नवंबर शीर्ष अदालत के बारे में कथित आपत्तिजनक ट्वीट के लिए हास्य कलाकार कुणाल कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध करते हुए शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी।
न्यायालय द्वारा रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद सिलसिलेवार ट्वीट के लिए कामरा के खिलाफ बृहस्पतिवार को अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी थी। उन्होंने कहा था कि समय आ गया है कि लोग समझ जाएं कि शीर्ष अदालत को निशाना बनाने पर अदालत की अवमानना कानून 1972 के तहत सजा मिल सकती है।
अदालत की अवमानना कानून 1971 की धारा 15 के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की संस्तुति आवश्यक है।
कानून के छात्र श्रीरंग कटनेश्वरकर समेत पांच याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के कथित मामले में बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गोस्वामी की अपील पर उच्चतम न्यायालय में 11 नवंबर को सुनवाई के समय से ही कामरा ने इस तरह का ट्वीट करना शुरू कर दिया।
आरोप लगाया गया है कि शीर्ष अदालत द्वारा गोस्वामी को 11 नवंबर को अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद कामरा ने न्यायालय के बारे में कई आपत्तिजनक ट्वीट कर उसकी गरिमा को चोट पहुंचाने का प्रयास किया।
याचिका में कहा गया, ‘‘कामरा को 17 लाख लोग फॉलो करते हैं। उनके अपमानजनक ट्वीट को उनके फॉलोअरों ने देखा और कई ने उसे रीट्वीट किया। ’’
याचिका में कहा गया कि कुछ लोगों ने कामरा को अदालत की अवमानना के बारे में बताने का प्रयास भी किया लेकिन वह अपने ‘दंभी और हठी’ रूख पर कायम रहे और उनके आचरण से यह प्रदर्शित होता है कि शीर्ष अदालत के प्रति उनके मन में ‘‘सम्मान’’ नहीं है।
वेणुगोपाल ने एक याचिकाकर्ता को अपने पत्र में लिखा था, ‘‘मैंने कुणाल कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति के संबंध में जिक्र किए गए ट्वीट पर गौर किया है। ये ट्वीट ना केवल आपत्तिजनक हैं बल्कि हास्यबोध और अदालत की अवमानना के बीच की रेखा को भी साफ तौर पर पार करते हैं । ’’
पत्र में उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मैं कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू करने पर अपनी सहमति दे रहा हूं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।