आरटी-पीसीआर जांच की अधिकतम दर 300 रुपये तय करने की याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय
By भाषा | Updated: June 29, 2021 21:14 IST2021-06-29T21:14:20+5:302021-06-29T21:14:20+5:30

आरटी-पीसीआर जांच की अधिकतम दर 300 रुपये तय करने की याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय
नयी दिल्ली, 29 जून केंद्र और राज्यों को पूरे भारत में आरटी-पीसीआर जांच की अधिकतम दर एक समान 300 रुपये तय करने का निर्देश देने की एक नयी याचिका पर उच्चतम न्यायालय बुधवार को सुनवाई कर सकता है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट की तीन सदस्यीय पीठ याचिका को सुनवाई के लिए लेगी जिसमें कोविड-19 जांच के लिए वसूली गयी अतिरिक्त राशि की जल्द वापसी का भी अनुरोध किया गया है।
याचिका में कहा गया कि दूसरी लहर के दौरान दूरदराज के क्षेत्रों में और शहरी इलाकों में भी आरटी-पीसीआर जांच सुगमता से नहीं हो सकी तथा नमूने लिये जाने के तीन से चार दिन तक रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता था।
इसमें कहा गया, ‘‘तेज बुखार या अन्य लक्षण वाले रोगी आरटी-पीसीआर जांच के लिए निजी या सरकारी केंद्र नहीं जा सकते थे, निजी प्रयोगशालाओं द्वारा घर से नमूने लेने में दो से तीन दिन तक इंतजार करना पड़ता था, जबकि प्रयोगशाला में जांच की पूरी प्रक्रिया में डेढ़ घंटा लगता है।’’
याचिका में शीर्ष अदालत के 24 नवंबर, 2020 के आदेश का जिक्र किया गया और कहा गया कि तब आरटी-पीसीआर किट की कीमत करीब 200 रुपये थी और अब किट का मूल्य करीब 110 रुपये है और सारे खर्च मिलाकर इसकी लागत 150 रुपये होती है।
इसमें कहा गया कि इसलिए आरटी-पीसीआर जांच की दर 300 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसमें निजी प्रयोगशालाओं के लिए शत प्रतिशत मुनाफा भी शामिल है।
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