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अदालत ने अभियोजकों के लिए प्रौद्योगिकी सुविधाओं को लेकर याचिका पर दिल्ली सरकार का जवाब मांगा

By भाषा | Updated: September 7, 2021 20:01 IST

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नयी दिल्ली, सात सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभियोजकों को समुचित डिजिटल बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक याचिका पर मंगलवार को दिल्ली सरकार का जवाब मांगा।

अभियोजन निदेशालय के डिजिटलीकरण से संबंधित एक लंबित मामले में ‘दिल्ली प्रॉसिक्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन’ की अर्जी पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जे भंभानी की पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील को निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया।

पीठ ने सरकारी वकील संजय लाउ से कहा, ‘‘आप दिल्ली सरकार से निर्देश लेते हैं। हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है....उन्होंने (विधि सचिव) क्या किया है इस बारे में अवगत कराएं।’’

सरकारी वकील ने कहा कि फरवरी 2018 में मामले में पारित आदेश के अनुसार, ‘‘कुछ काम किया गया है’’ और अभियोजकों को इंटरनेट कनेक्शन के लिए लैपटॉप के साथ डोंगल भी दिया गया है।

याचिकाकर्ता एसोसिएशन के वकील आशीष मोहन ने कहा कि अभियोजकों के पास महामारी के दौरान अपने कार्यालयों को चलाने के लिए बुनियादी ढांचे की ठोस व्यवस्था नहीं थी।

फरवरी 2018 में अदालत ने कहा था कि अभियोजन निदेशालय को अब तक कम्प्यूटरीकृत नहीं किया गया है और निर्देश दिया था कि सूचना के सुगम प्रवाह और रिकॉर्ड तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाए। मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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