मुख्यमंत्री की वकीलों के लिए बीमा योजना पर अदालत ने बार कॉउंसिल से जवाब तलब किया
By भाषा | Published: August 18, 2021 05:50 PM2021-08-18T17:50:38+5:302021-08-18T17:50:38+5:30
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की एक अपील पर दिल्ली बार कॉउंसिल से बुधवार को जवाब तलब किया। उक्त अपील एकल न्यायाधीश के एक आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी जिसमें मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना के तहत बीमे का लाभ सभी वकीलों को देने को कहा गया था। आदेश के तहत योजना का लाभ उन सभी वकीलों को देने को कहा गया था जो यहां पंजीकृत हैं, भले ही उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता के रूप में पंजीकरण न करवाया हो। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एक पीठ ने आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया और बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया तथा वकील गोविन्द स्वरूप चतुर्वेदी से जवाब दाखिल करने को कहा जो कि एकल न्यायाधीश के सामने याचिकाकर्ता हैं। एकल न्यायाधीश की ओर से जारी निर्देश पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने स्पष्ट किया कि सरकार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वकीलों के लिए इस नीति के क्रियान्वयन पर कोई आपत्ति नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
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