अदालत ने बिना वैध दस्तावेज के हथिनी को ले वाले आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की

By भाषा | Updated: November 29, 2021 21:50 IST2021-11-29T21:50:40+5:302021-11-29T21:50:40+5:30

Court rejected the bail application of the accused who took the elephant without valid documents | अदालत ने बिना वैध दस्तावेज के हथिनी को ले वाले आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की

अदालत ने बिना वैध दस्तावेज के हथिनी को ले वाले आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की

जयपुर, 29 नवंबर राजस्थान में डूंगरपुर की एक अदालत ने सोमवार को बिना वैध दस्तावेजों के हथिनी उत्तरप्रदेश से गुजरात ले जाने वाले दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

उल्लेखनीय है कि डूंगरपुर के वन विभाग ने दोनों आरोपियों को गत 18 नवंबर को बिना वैध दस्तावेजो के हथिनी को उत्तरप्रदेश से गुजरात ले जाने पर गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

वन विभाग ने दोंनो के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें शुक्रवार को अदालत में पेश किया था जहां मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।डूंगरपुर अदालत के निर्देश पर हथिनी को डूंगरपुर वन विभाग की निगरानी में रखा गया है।सोमवार को अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

डूंगरपुर के उपवन संरक्षक सुपोंग शशी ने बताया कि हथिनी को डूंगरपुर के वन विभाग की निगरानी में रखा गया है।

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Web Title: Court rejected the bail application of the accused who took the elephant without valid documents

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