न्यायालय ने उप्र में पंचायत चुनावों के लिये मतगणना पर रोक लगाने से इंकार किया
By भाषा | Published: May 1, 2021 01:16 PM2021-05-01T13:16:58+5:302021-05-01T13:16:58+5:30
नयी दिल्ली, एक मई उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिये मतगणना पर रोक लगाने से शनिवार को इंकार कर दिया।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि रविवार को मतगणना के दौरान या उसके खत्म होने के बाद कोई भी विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वह मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने की जिम्मेदारी राजपत्रित अधिकारियों को सौंपेगा।
न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदेश में मतगणना केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को तब तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया, जब तक कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय उसके समक्ष दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं कर लेता।
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