अदालत ने आरटीपीसीआर दर सीमित करने का सरकारी आदेश रद्द किया
By भाषा | Updated: October 4, 2021 18:21 IST2021-10-04T18:21:31+5:302021-10-04T18:21:31+5:30

अदालत ने आरटीपीसीआर दर सीमित करने का सरकारी आदेश रद्द किया
कोच्चि, चार अक्टूबर केरल उच्च न्यायालय ने प्रदेश में कार्यरत निजी प्रयोगशालाओं में आरटीपीसीआर जांच की अधिकतम दर 500 रुपये करने का राज्य सरकार का निर्देश सोमवार को रद्द कर दिया ।
न्यायमूर्ति टी आर रवि की एकल पीठ ने राज्य सरकार को खून की जांच करने वाली निजी प्रयोगशालाओं के मालिकों के साथ चर्चा कर नयी दरें तय करने का निर्देश दिया ।
अदातल ने राज्य सरकार का वह निर्देश भी रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक वसूल करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किये जायें ।
अदालत राज्य सरकार के 30 अप्रैल के निर्णय को चुनौती देने वाली कुछ निजी लैब मालिकों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी । प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल को आरटीपीसीआर जांच की दर 1700 रुपये से घटा कर 500 रुपये कर दिया था ।
सरकार ने आठ जुलाई को अदालत को यह बताया था कि इसने जांच की दर 500 रुपये इसलिये निर्धारित की है क्योंकि केरल मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि स्थिर और मोबाइल लैब में प्रति आरटीपीसीआर जांच का खर्च 448.20 रुपये है।
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