अदालत ने मंडल, जिला परिषद क्षेत्र के चुनाव पर रोक लगायी

By भाषा | Updated: April 6, 2021 22:23 IST2021-04-06T22:23:14+5:302021-04-06T22:23:14+5:30

Court prohibits election of Mandal, Zilla Parishad area | अदालत ने मंडल, जिला परिषद क्षेत्र के चुनाव पर रोक लगायी

अदालत ने मंडल, जिला परिषद क्षेत्र के चुनाव पर रोक लगायी

अमरावती, छह अप्रैल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंडल और जिला परिषद क्षेत्रों के चुनाव पर मंगलवार को रोक लगा दी जो आठ अप्रैल को होने वाला था।

न्यायमूर्ति यू दुर्गा प्रसाद ने राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) की एक अप्रैल की उस अधिसूचना को चुनौती देते हुए भाजपा और जन सेना द्वारा दायर याचिकाओं पर अंतरिम रोक के आदेश दिए जिसमें मार्च 2020 में स्थगित चुनाव प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि एसईसी ने जल्दबाजी में नयी अधिसूचना जारी की जो कि उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का स्पष्ट उल्लंघन है जिसमें चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए चार सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की गई है।

एसईसी और राज्य सरकार ने दलील का विरोध किया और दावा किया कि आदर्श आचार संहिता लागू करने पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कोई स्पष्टता नहीं है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायाधीश ने चुनाव प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी।

मुख्य विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी ने घोषणा की कि वह परिषद चुनावों का बहिष्कार कर रही है क्योंकि वे ‘‘अलोकतांत्रिक तरीके से’’ कराये जा रहे हैं।

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