अदालत का कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र में यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के लिए नई समिति बनाने का आदेश

By भाषा | Updated: December 14, 2021 21:26 IST2021-12-14T21:26:46+5:302021-12-14T21:26:46+5:30

Court orders formation of new committee to hear sexual harassment case at Kalpakkam Atomic Power Station | अदालत का कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र में यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के लिए नई समिति बनाने का आदेश

अदालत का कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र में यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के लिए नई समिति बनाने का आदेश

चेन्नई, 14 दिसंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई के निकट कलपक्कम में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक को निर्देश दिया कि वह संस्थान की एक महिला कर्मी के यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई के लिये ‘महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा चार के तहत एक हफ्ते के अंदर समिति का गठन करें।

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने अपने हालिया आदेश में कहा कि यह स्पष्ट किया गया है कि समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को बाहरी व्यक्ति होना चाहिए और बेहतर होगा वह कलपक्कम के बाहर से हो।

न्यायाधीश केंद्र की एक महिला कर्मचारी की एक रिट याचिका को स्वीकार कर रहे थे जिसमें एक सहकर्मी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।

न्यायाधीश ने यह देखते हुए आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ता ने पीड़ा झेली है, विशेष रूप से ऐसे में जब मामले को लगभग आठ वर्षों से लंबित रखा गया है और अब भी यह अंतिम चरण तक नहीं पहुंचा है।

न्यायाधीश ने कहा, “इन परिस्थितियों में, इस अदालत के पास आधिकारिक प्रतिवादियों को समयबद्ध तरीके से एक समिति गठित करने और जांच में और चूक या दोषों से बचने के लिए इसे यथासंभव शीघ्र पूरा करने का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Court orders formation of new committee to hear sexual harassment case at Kalpakkam Atomic Power Station

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे