अदालत ने सीशोर समूह की कंपनियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया

By भाषा | Published: February 27, 2021 11:51 AM2021-02-27T11:51:44+5:302021-02-27T11:51:44+5:30

Court orders forfeiture of assets of Seashore group companies | अदालत ने सीशोर समूह की कंपनियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया

अदालत ने सीशोर समूह की कंपनियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया

कटक, 27 फरवरी ओडिशा में एक विशेष अदालत ने राज्य सरकार को सीशोर समूह की कंपनियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है।

ओडिशा जमाकर्ता हित संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठान) कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने बृहस्पतिवार को यह आदेश दिया।

अदालत ने कहा, ‘‘जब्त की गयी संपत्ति की नीलामी से मिली रकम को सभी निवेशकों के बीच बांट देना चाहिए जिनके साथ कंपनी ने धोखाधड़ी की थी।’’

अदालत ने 222 एकड़ भूखंड, 1.386 किलोग्राम स्वर्ण आभूषण, 200 किलोग्राम चांदी के आभूषण, चार महंगी कारें और 1.88 करोड़ रुपये की नकदी समेत अन्य संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया।

अदालत ने दिसंबर 2013 में सीशोर कंपनी और इसके सीएमडी प्रशांत कुमार दास की संपत्ति कुर्क की थी और अतिरिक्त जिलाधिकारी को सक्षम प्राधिकार नियुक्त किया था।

कंपनी के कई निवेशकों की शिकायतों के बाद राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दिसंबर 2013 में कानून के तहत प्रशांत दास और 44 अन्य के खिलाफ सात मामले दर्ज किए थे। कंपनी ने जमाकर्ताओं के पैसे नहीं लौटाए और निवेशकों को 500 करोड़ रुपये का चूना लगाया।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद जुलाई 2014 में मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया था।

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Web Title: Court orders forfeiture of assets of Seashore group companies

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