न्यायालय ने एम्स को पीजी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा एक महीने बाद कराने का दिया आदेश

By भाषा | Published: June 11, 2021 02:05 PM2021-06-11T14:05:35+5:302021-06-11T14:05:35+5:30

Court orders AIIMS to conduct PG medical entrance examination after one month | न्यायालय ने एम्स को पीजी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा एक महीने बाद कराने का दिया आदेश

न्यायालय ने एम्स को पीजी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा एक महीने बाद कराने का दिया आदेश

नयी दिल्ली, 11 जून उच्चतम न्यायालय ने आईएनआई सीईटी 2021 परीक्षा के लिए 16 जून की तरीख तय करने के फैसले को शुक्रवार को ‘‘मनमाना’’ बताया और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को पीजी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा एक महीने बाद कराने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने परास्नातक मेडिकल में दाखिला चाहने वाले डॉक्टरों की याचिका पर यह निर्देश दिया और मामले का निस्तारण कर दिया। याचिका में आईएनआई सीईटी 2021 परीक्षा के लिए 16 जून की तारीख तय करने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।

पीठ ने कहा कि परीक्षा के कारण उम्मीदवारों को हो रही दिक्कत और कोविड ड्यूटी के कारण कई डॉक्टरों के परीक्षा केंद्रों से दूर स्थानों पर काम करने की वजह से परीक्षा को टालने की जरूरत है।

एम्स द्वारा आयोजित कराए जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में 815 सीटों के लिए करीब 80,000 अभ्यर्थी हैं। ये 815 सीटें एम्स और जिपमर पुडुचेरी, एनआईएमएचएएनएस बेंगलुरु और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के आठ संस्थानों में हैं।

आईएनआई सीईटी 2021 परीक्षा पहले आठ मई को होनी थी लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे 16 जून को कराने का फैसला लिया गया।

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Web Title: Court orders AIIMS to conduct PG medical entrance examination after one month

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