बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में न्यायालय का विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस

By भाषा | Updated: January 7, 2021 13:53 IST2021-01-07T13:53:08+5:302021-01-07T13:53:08+5:30

Court notice to Speaker of Legislative Assembly regarding merger of BSP MLAs with Congress | बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में न्यायालय का विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस

बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में न्यायालय का विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस

नयी दिल्ली, सात जनवरी उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में बसपा के छह विधायकों के राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में विलय के मामले में दो याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को राज्य विधान सभा अध्यक्ष और अन्य को नोटिस जारी किये।

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने इस मामले में विधान सभा सचिव और कांग्रेस में शामिल हुये बसपा के सभी छह विधायकों को भी नोटिस जारी किया है।

बहुजन समाज पार्टी और भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अलग अलग अपील दायर की हैं। इस आदेश में उच्च न्यायालय ने विधान सभा अध्यक्ष से कहा था कि बसपा विधायकों के राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस में विलय के खिलाफ दायर अयोग्यता की याचिका पर तीन महीने के भीतर निर्णय करें।

बसपा के इन विधायकों के कांग्रेस पार्टी में विलय के साथ ही 200 सदस्यों वाली विधान सभा में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 100 पार कर गयी थी।

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Web Title: Court notice to Speaker of Legislative Assembly regarding merger of BSP MLAs with Congress

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