कर चोरी के मामले में कार्ति और उनकी पत्नी की अपील पर आयकर विभाग को न्यायालय का नोटिस
By भाषा | Published: November 16, 2020 09:18 PM2020-11-16T21:18:16+5:302020-11-16T21:18:16+5:30
नयी दिल्ली, 16 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी की कर चोरी से संबंधित मामला सांसदों-विधायकों के निमित्त बनी विशेष अदालत को सौंपे जाने के खिलाफ दायर अपील पर सोमवार को आय कर विभाग को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के सांसद पुत्र कार्ति चिदंबरम की अपील पर नोटिस जारी किया।
उच्च न्यायालय ने आयकर कानून के तहत दो आपराधिक शिकायतों और सांसद-विधायकों के लिये बनी विशेष अदालत में लंबित कार्यवाही निरस्त करने के लिये कार्ति और उनकी पत्नी की याचिका खारिज कर दी थी।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाये। इसका जवाब दो सप्ताह में देना है। याचिकाकर्ता इन याचिकाओं की प्रति सालिसीटर जनरल के कार्यालय में दे सकते हैं।’’
यह मामला 2015 में कार्ति द्वारा 6.38 करोड़ रूपए और उनकी पत्नी श्रीनिधि चिदंबरम द्वारा 1.35 करोड़ रूपए की आमदनी की कथित रूप से घोषणा नहीं करने से संबंधित है।
आय कर विभाग के अनुसार कार्ति और उनकी पत्नी को मुत्तूकडू में जमीन बेचने से नकद राशि मिली थी लेकिन उन्होंने आय कर रिटर्न में इसकी जानकारी नहीं दी थी। कार्ति 2019 में शिवगंगा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिये निर्वाचित हुये हैं।
चेन्नई स्थित आय कर विभाग के उप निदेशक ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 12 सितंबर, 2018 को आर्थिक अपराधों के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत मे आय कर कानून की धारा 276 (1) और 277 के तहत अपराध के लिये शिकायत दायर की थी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।