न्यायालय ने पंजाब के पूर्व डीजीपी को हत्या के मामले में अंतरिम जमानत दी

By भाषा | Updated: December 3, 2020 12:05 IST2020-12-03T12:05:37+5:302020-12-03T12:05:37+5:30

Court granted interim bail to former Punjab DGP in murder case | न्यायालय ने पंजाब के पूर्व डीजीपी को हत्या के मामले में अंतरिम जमानत दी

न्यायालय ने पंजाब के पूर्व डीजीपी को हत्या के मामले में अंतरिम जमानत दी

नयी दिल्ली, तीन दिसम्बर उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को 1991 के एक कनिष्ठ अभियंता की कथित हत्या से जुड़े मामले में बृहस्पतिवार को अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण , न्यायमूर्ति आर.सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की एक पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सैनी की अपील को स्वीकार किया, जिसमें अदालत ने 29 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत के सैनी के अनुरोध को खारिज कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही धनराशि के दो जमानती बॉन्ड भरने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दे।

उच्च न्यायालय ने आठ सितम्बर को सैनी के, मुल्तानी की कथित हत्या के मामले में अग्रिम जमानत सहित दो आवेदन खारिज कर दिये थे।

बलवंत सिंह मुल्तानी के गायब होने के 1991 के मामले में जालंधर में रहने वाले उसके रिश्तेदार पलविन्दर सिंह मुल्तानी की शिकायत पर सैनी और छह अन्य के खिलाफ मई महीने में मामला दर्ज किया गया।

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Web Title: Court granted interim bail to former Punjab DGP in murder case

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