अदालत ने स्कूलों को फिर से खोलने के खिलाफ याचिका का निपटारा किया

By भाषा | Updated: November 11, 2021 21:14 IST2021-11-11T21:14:22+5:302021-11-11T21:14:22+5:30

Court disposes of petition against reopening of schools | अदालत ने स्कूलों को फिर से खोलने के खिलाफ याचिका का निपटारा किया

अदालत ने स्कूलों को फिर से खोलने के खिलाफ याचिका का निपटारा किया

कोलकाता, 11 नवंबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नौवीं से 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका का बृहस्पतिवार को निपटारा कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता पर किसी भी तरीके से इसका असर नहीं पड़ा है।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि अगर अभिभावकों या छात्रों को स्कूल परिसर में कक्षाएं फिर से शुरू होने पर कोई समस्या है तो प्राधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल स्कूल शिक्षा बोर्ड के 16 नवंबर से संस्थानों को फिर से खोलने के फैसले को ‘‘अवैज्ञानिक’’ बताते हुए एक वकील ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कोविड-19 स्थिति की समीक्षा और सरकार को आवश्यक सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध किया था।

उन्होंने कहा कि चूंकि 18 साल की आयु तक के छात्रों ने कोविड-19 रोधी टीके की खुराक नहीं ली है तो उनमें यह महामारी फैलने की आशंका है।

इस बीच, उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्री ब्रत्य बासु ने कहा कि सरकार यह अभिभावकों और छात्रों पर छोड़ेगी कि ऑनलाइन कक्षाओं में उन्हें भाग लेना है या नहीं।

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Web Title: Court disposes of petition against reopening of schools

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