अदालत का पुलिस हिरासत से गैंगस्टर के फरार होने में मदद करने वाले व्यक्ति को जमानत से इनकार
By भाषा | Published: July 21, 2021 06:45 PM2021-07-21T18:45:47+5:302021-07-21T18:45:47+5:30
नयी दिल्ली, 21 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से एक विचाराधीन गैंगस्टर को भागने में मदद करने के वास्ते पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र बेदी ने मंगलवार को आरोपी आकाश को राहत देने से इनकार कर दिया। आकाश पर आरोप है कि वह इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। न्यायाधीश ने कहा कि उसके द्वारा किया गया अपराध गंभीर है और सह-आरोपी अभी भी फरार हैं।
इस साल 25 मार्च को लगभग 10-12 लोगों ने पुलिस अधिकारियों पर तब हमला किया था जब वे गैंगस्टर कुलदीप को चिकित्सकीय जांच के बाद दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के लॉकअप में ले जा रहे थे।
जांच अधिकारी (आईओ) इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने सुनवाई के दौरान अदालत से कहा कि आकाश कथित अपराध के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है।
जांच अधिकारी ने कहा कि आरोपियों ने गैंगस्टर को अस्पताल लाने वाले सुरक्षाकर्मियों की आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया।
इंस्पेक्टर ने कहा कि कथित अपराध में जितेंद्र गोगी गिरोह शामिल था और उसने पहले कुलदीप को पुलिस हिरासत से निकालने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो सका था।
आकाश ने अधिवक्ता अरुण कुमार तिवारी के माध्यम से इस आधार पर जमानत मांगी कि उसे जेल में कोविड -19 संक्रमण होने का खतरा है।
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