अदालत ने क्लबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी

By भाषा | Updated: December 1, 2021 22:21 IST2021-12-01T22:21:55+5:302021-12-01T22:21:55+5:30

Court advises to install CCTV cameras in clubs | अदालत ने क्लबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी

अदालत ने क्लबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी

चेन्नई, एक दिसंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के क्लबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह पर तमिलनाडु के पुलिस प्रमुख से एक पखवाड़े के भीतर जवाब देने को कहा है।

न्यायमूर्ति कृष्णन रामास्वामी ने कांचीपुरम में स्थित दो रीक्रिएशनल क्लबों की ओर से दायर रिट याचिका पर बुधवार को अंतरित आदेश पारित करते हुए उक्त सलाह दिया।

याचिका में उन्होंने अपने क्लबों के रोजमर्रा के कामकाज में पुलिस की दखलअंदाजी को रोकने का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे सभी नियमों का उचित तरीके से पालन करते हैं, इसलिए पुलिस हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

लेकिन, पुलिस अलग-अलग तरीके की शिकायतों के नाम पर उन्हें परेशान करती रहती है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Court advises to install CCTV cameras in clubs

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे