बवाना अग्निकांड मामले के आरोपी और पटाखा फैक्टरी के मालिक को कोर्ट ने दी मिली
By भाषा | Published: May 31, 2018 10:23 PM2018-05-31T22:23:02+5:302018-05-31T22:23:02+5:30
20 जनवरी को बवाना में दो मंजिला इमारत के भूतल में बने भंडारगृह में अग लग गई थी और देखते ही देखते इसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया था। इस हादसे में 17 लोग मारे गए थे।
नई दिल्ली, 31 मई: दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पश्चिम दिल्ली में एक पटाखा फैक्टरी के मालिक की जमानत बुधवार को मंजूर कर ली। इस वर्ष की शुरूआत में यहां लगी आग में 17 लोगों की जान चली गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने आरोपी मनोज जैन को 50 हजार रूपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि पर उसे राहत दी। उसे 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
पीड़ितों की ओर से पेश वकील रिशिपाल सिंह ने कहा कि वह जमानत प्रदान करने के विरोध में उच्च न्यायालय जाएंगे। न्यायाधीश ने कहा, 'मैंने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना है साथ ही रिकॉर्ड में दर्ज तथ्यों को देखा है। आरोपी ललित गोयल को छोड़ कर अन्य सह आरोपी जमानत पर हैं।इसलिए इस वक्त समानता के आधार पर आरोपी मनोज जैन की जमानत मंजूर की जाती है।
हालांकि अदालत ने आरोपी को अपना पासपोर्ट जमा कराने और अदालत की इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि 20 जनवरी को बवाना में दो मंजिला इमारत के भूतल में बने भंडारगृह में अग लग गई थी और देखते ही देखते इसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया था। इस हादसे में 17 लोग मारे गए थे।