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अदालत ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोपी को बरी किया

By भाषा | Updated: September 2, 2021 18:04 IST

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मुंबई की एक अदालत ने एक व्यक्ति को लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप से बरी कर दिया है। आरोपी की मोटरसाइकिल की चपेट में आने से 60 वर्षीय एक महिला की मौत हो गयी थी। घटना के समय वर्ष 2017 में महिला एक राजमार्ग पार करने की कोशिश कर रही थी। अदालत ने कहा कि पैदल यात्रियों को जेब्रा क्रॉसिंग का संकेत होने पर ही राजमार्गों को पार करना चाहिए। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 28 अगस्त को हेमंत हाटकर को आरोपों से बरी कर दिया। अदालत का विस्तृत आदेश बुधवार को उपलब्ध कराया गया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पीड़िता मुद्रिका कांबले की हेमंत की मोटराइकिल से टक्कर लगने से मौत हो गयी। वह उस वक्त मुंबई में उपनगरीय चेंबूर के पास ईस्टर्न एक्सप्रेस राजमार्ग को पार करने की कोशिश कर रही थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस एस परवे ने हेमंत को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं पेश किया कि पीड़िता की मौत उसके वाहन की चपेट में आने से हुई थी। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए भी कोई दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं रखा कि आरोपी अपराध से जुड़ा था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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