Coronavirus Update India: भारत में कोरोना के 60 केस, वीजा सस्पेंड करने का मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जानें किस राज्य में क्या अलर्ट
By पल्लवी कुमारी | Published: March 12, 2020 10:42 AM2020-03-12T10:42:02+5:302020-03-12T10:42:02+5:30
Coronavirus Update in India: भारत में कोरोना वायरस के 60 पॉजिटिव केस हैं। मंत्रालय ने कहा कि कुल 60 पुष्ट मामलों में 16 इतालवी पर्यटक शामिल हैं। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार पुष्ट मामलों की संख्या 65 तक हो सकती है।
नई दिल्ली: दुनियाभर में 90 देशों में कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से 4,300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 119,400 से अधिक पुष्ट मामले सामने आए हैं। भारत में भी इसका खौफ बढ़ता जा रहा है। अबतक 60 कंफर्म मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने दुनिया के किसी भी देश से आने वाले लोगों का वीजा 15 अप्रैल तक सस्पेंड कर दिया है। जिसका असर वर्ल्ड मार्केट पर भी पड़ रहा है। भारत सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह निलंबन 13 मार्च को रात जीएमटी 12 बजे से प्रभावी होगा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई मंत्री समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया। बयान में कहा गया है, ‘‘राजनयिक, आधिकारिक, संयुक्त राष्ट्र/ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, कामकाजी और प्रोजेक्ट वीजा के अलावा सभी मौजूदा वीजा 15 अप्रैल, 2020 तक निलंबित किए जाते हैं। यह 13 मार्च, 2020 की जीएमटी समयानुसार दोपहर 12 बजे से सभी प्रस्थान बिन्दुओं पर प्रभावी होगा।’’
राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार पुष्ट मामलों की संख्या 65 तक हो सकती है। ऐसे में जब संक्रमण ने देश में अपना पैर फैलाना जारी रखा है, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए कई कदम उठाये हैं।
जानें भारत के किस राज्य में Coronavirus को लेकर क्या अलर्ट जारी किए गए हैं...
- कोरोनो वायरस प्रकोप के कारण, केरल हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सभी जिला न्यायाधीशों को एक नोटिस भेजते हुए कहा है कि, केवल अत्यावश्यक महत्व के मामलों पर ही सुनवाई करें। नोटिस में कहा गया है, 'गैर-जरूरी मामलों पर विचार स्थगित कर दिया जाना चाहिए।'
- महाराष्ट्र: एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि दुबई के कुछ प्रवासियों के कारण महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना ग्रस्त लोग पाए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह सजग है। सभी नगरपालिका, महानगरपालिका, सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था की गई है। आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं, लोगों को घबराने की जरुरत नहीं है।
- जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू के पांच जिलों में प्राथमिक स्कूल और आगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया और ऐहतियात के तौर पर 31 मार्च तक पूरे क्षेत्र में सिनेमा हॉल बंद कर दिए।
- कर्नाटक सरकार ने एक अस्थायी नियमन जारी किया जिसमें सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को ‘फ्लू कार्नर’ बनाने को कहा गया जहां कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों की स्क्रीनिंग की जाएगी। नियमन के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोरोना वायरस पर गलत सूचना फैलाने के लिए प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी गतिविधि में लिप्त पाया गया तो उसे दंडित किया जाएगा।
-मिजोरम सरकार ने कुछ प्रवेश और निकास बिंदुओं को छोड़कर पड़ोसी देशों और राज्यों के साथ राज्य की सीमाओं को औपचारिक रूप से सील कर दिया।
- दिल्ली में भी स्कूल 31 मार्च तक बंद किए गए हैं और भीड़ वाले इलाकों से बचने के लिए कहा गया है।
- यूपी में भी प्राइमरी स्कूल में साफ-सफाई का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। खुले मांस बेचने को लेकर नोटिस जारी किया गया है।
जानें भारत में कहां किस राज्य में कितने लोग कोरोना से पीड़ित हैं?
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मंगलवार से ताजा मामलों में आठ केरल के तथा दिल्ली और राजस्थान के एक-एक हैं। मंत्रालय ने राज्यवार ब्योरा दिया जिसमें पांच (दिल्ली), नौ (उत्तर प्रदेश), चार (कर्नाटक) और दो लद्दाख के हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र में संक्रमण के दो पुष्ट मामले हैं, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह संख्या सात बतायी। मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और पंजाब ने एक-एक मामले की सूचना दी है। मंत्रालय ने कहा कि केरल में अब तक 17 मामले सामने आए हैं, जिनमें वे तीन मरीज शामिल हैं जिन्हें पिछले महीने ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई थी। मंत्रालय ने कहा कि कुल 60 पुष्ट मामलों में 16 इतालवी पर्यटक शामिल हैं।
कोरोना वायरस: सरकार ने महामारी अधिनियम लागू करने का आह्वान किया
कोरोना वायरस फैलने के खतरे के बीच कैबिनेट सचिव ने बुधवार को कहा कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को महामारी अधिनियम 1897 के खंड दो को लागू करना चाहिए ताकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परामर्श लागू किये जा सकें। कैबिनेट सचिव द्वारा आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में संबंधित विभागों के सचिव, सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के प्रतिनिधियों समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।