Coronavirus: राजस्थान में प्रथम चरण में 31 मार्च तक धारा 144 लागू, मरीजों के घर से एक किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू
By प्रदीप द्विवेदी | Published: March 19, 2020 06:04 AM2020-03-19T06:04:25+5:302020-03-19T06:04:25+5:30
सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया- कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों का जीवन बचाने के लिए प्रदेश भर में प्रथम चरण में 31 मार्च तक धारा 144 लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है.
कोरोना वायरस के कुप्रभाव से जनता को बचाने के लिए राजस्थान में प्रथम चरण में 31 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है, तो संक्रमित मरीजों के घर से एक किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू रहेगा.
सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया- कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों का जीवन बचाने के लिए प्रदेश भर में प्रथम चरण में 31 मार्च तक धारा 144 लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है.
उनका कहना है कि- राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि प्रदेश के नागरिक इस महामारी के संक्रमण से बचे रहें. मंदिर, मस्जिद सहित अन्य धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को एकत्र नहीं होने की सलाह भी दी जाए.
राज्य में सभी सरकारी, निजी स्कूलों में 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से अभिभावक एवं टीचर्स मीटिंग पर रोक लगाई जाए, स्कूलों में नए प्रवेश की प्रक्रिया से अभिभावकों एवं बच्चों की उपस्थिति को भी रोक दिया जाए. यही नहीं, सार्वजनिक, सरकारी पुस्तकालयों को भी 31 मार्च तक बंद किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.
उल्लेखनीय है कि झुंझुंनू में जिस स्थान पर कोरोना वायरस से संक्रमित तीन रोगी पाए गए हैं, वहां अगले दो दिन तक मरीजों के घर से एक किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाए जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि अन्य लोगों में संक्रमण फैलने से रोका जा सके. साथ ही, अजमेर, कोटा, भरतपुर, झुंझुनूं सहित अन्य स्थानों पर भी जांच सुविधा विकसित किए जाने तथा जयपुर में जांच क्षमता दोगुनी करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
कोरोना वायरस को लेकर हुई समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विदेशों में फंसे राजस्थान के निवासियों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय से बात की जाए. साथ ही, विदेशों से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट के पास स्थित, चिन्हित किए गए होटलों में ठहराकर उनकी पूरी स्क्रीनिंग की जाए.
इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि जांच में लक्षण सामने आने पर ऐसे व्यक्तियों को 14 दिन तक पूरी तरह होम आईसोलेशन में रहने के निर्देश दिए जाएं. साथ ही, एयरपोर्ट पर उन के हाथ पर मुहर लगाई जाए और उनके घर के बाहर भी इस संबंध में सूचना चस्पा की जाए ताकि आस-पड़ोस के लोग उनसे नहीं मिले और संक्रमण से बचे रह सकें.