बड़ा फैसला : कार्यस्थलों पर 11 अप्रैल से कोरोना वैक्सीन, केवल कर्मचारी, परिजनों को नहीं
By एसके गुप्ता | Published: April 7, 2021 06:58 PM2021-04-07T18:58:25+5:302021-04-07T20:24:43+5:30
स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड रोधी टीके के लिए उम्र में छूट देने की मांग कर रहे कुछ राज्यों की आलोचना की, इसे ध्यान भटकाने का निंदनीय प्रयास बताया है।
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि 11 अप्रैल से ऐसी कंपनियां जहां 100 कर्मचारी काम करते हैं।
लोगों को कार्यस्थल पर जाकर वैक्सीन लगाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को राज्य सरकारों को जारी आदेश में कहा है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही तरह के संस्थानों में 45 साल की उम्र से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यह कार्यस्थल फैक्ट्री, कंपनियां और सेवा क्षेत्र की इकाई हो सकती हैं।
लोगों की जान और अर्थव्यवस्था बचाने के लिए सरकार की ओर से वैक्सीनेशन को लेकर अप्रैल माह में यह तीसरा फैसला है। हालांकि जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल कर्मचारी को ही वैक्सीन लगेगी, उसके परिवार या जानकारों को कार्यस्थल पर बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं लगेगी।
राजेश भूषण ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से हो रही मौतों को रोकने के लिए सरकार ने सबसे पहले 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के नियमों में परिवर्तन किया था। एक अप्रैल से पहले 45 साल से ऊपर के उन्हीं लोगों को वैक्सीन लग रही थी, जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। इसके बाद अप्रैल माह में छुट्टी वाले दिन सहित सभी दिनों में वैक्सीन लगाने के निर्देश जारी किए गए।
अब 11 अप्रैल से कार्यस्थल पर 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की ओर से जारी आदेश में किसी भी निजी या सार्वजनिक संगठन में 100 पात्र और इच्छुक लाभार्थी होने की स्थिति में कार्यस्थल को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर वैक्सीनेशन करने को कहा गया है।
राज्यों को कोरोना से जंग की इस मुहिम में सहयोग देने के लिए कहा गया है। राज्यों को जारी आदेश में कहा गया है कि डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में कार्यस्थल पर वैक्सीनेशन सेंटर बनेंगे और कर्मचारियों को वैक्सीन लगेगी।