लॉकडाउन के दौरान आप सड़क पर हैं तो आपके पास ये दस्तावेज जरूर होना चाहिए, नहीं हो जाएगी दिक्कत

By गुणातीत ओझा | Published: March 26, 2020 03:00 PM2020-03-26T15:00:41+5:302020-03-26T15:00:41+5:30

इस लॉकडाउन में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने व्यवस्था जरूर की है कि वे घर के बाहर निकलें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन ऐसे लोगों के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना आवश्यक है।

Corona virus: documents you will need if out on road during lockdown | लॉकडाउन के दौरान आप सड़क पर हैं तो आपके पास ये दस्तावेज जरूर होना चाहिए, नहीं हो जाएगी दिक्कत

जरूरी दस्तावेज न होने पर पुलिस कर सकती है कार्रवाई, हर जगह लागू है धारा 144

Highlightsलॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वाले लोगों के पास होने चाहिए जरूरी दस्तावेजजरूरी दस्तावेज न होने पर पुलिस कर सकती है कार्रवाई, हर जगह लागू है धारा 144

नई दिल्ली:कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को मिटाने की जंग में पूरे देश में लॉकडाउन है। हर जगह कर्फ्यू जैसा माहौल है। हर जगह धारा 144 लागू है। ऐसे में सड़कों पर निकलना खुद के लिए आफत मोल लेने जैसा है। इस लॉकडाउन में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने व्यवस्था जरूर की है कि वे घर के बाहर निकलें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन ऐसे लोगों के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना आवश्यक है। आइये आपको बताते हैं इन जरूरी दस्तावेजों के बारे में...

-सरकारी कर्मियों को सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र की आवश्यकता होती है

जिन्हें किसी पास की जरूरत नहीं है

-खानें की आवश्यक चीजें, दवा खरीदने या हेल्थ इमरजेंसी में डॉक्टर से मिलने जा रहे लोगों को किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। ऐसे समय में भी दो से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं हो सकते।

-खेती, पशुपालन और मछली पालन की गतिविधियों के लिए जा रहे लोगों को किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होती

इंप्लॉयर द्वारा दिए आईडी कार्ड की ही आवश्यकता 

-चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरा-मेडिकल स्टाफ और सभी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के अन्य कर्मियों

-पेट्रोलियम, रसोई गैस, सीएनजी, बिजली, पानी, संरक्षण सेवाओं, बैंकों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिक

-प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मचारी भी

-रेलवे / बंदरगाह / हवाई अड्डे के कर्मियों और आवश्यक वस्तुओं और माल की आवाजाही से जुड़े कर्मी

कंपनी का अथॉरिटी लेटर जो कि पुलिस या स्थानीय एसडीओ द्वारा स्वीकृति प्राप्त होना चाहिए

पीडीएस के तहत आवश्यक वस्तुओं के वितरण से जुड़े कर्मचारी, हाइपर मॉर्ट्स, सुपर स्टोर्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, खाने की होम डिलीवरी

Web Title: Corona virus: documents you will need if out on road during lockdown

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