Corona New Guidelines: देश में MHA की नई गाइडलाइन आज से लागू, जानें किन गतिविधियों पर लगी रोक

By प्रतीक्षा कुकरेती | Published: December 1, 2020 03:42 PM2020-12-01T15:42:57+5:302020-12-01T15:43:32+5:30

गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के मुताबिक, राज्यों को कड़ाई से कोरोना संक्रमण के रोकथाम के उपायों को लागू करने, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है. इस बार सरकार का ज्यादा फोकस भीड़ को नियंत्रित करने का है. MHA ने राज्‍यों को विभिन्‍न गतिविधियों के तहत SOPs लागू करने के निर्देश दिए हैं.

Corona New Guidelines MHA Lockdown | Corona New Guidelines: देश में MHA की नई गाइडलाइन आज से लागू, जानें किन गतिविधियों पर लगी रोक

Corona New Guidelines: देश में MHA की नई गाइडलाइन आज से लागू, जानें किन गतिविधियों पर लगी रोक

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 94 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं. इस बीच कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई हैं. गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के मुताबिक, राज्यों को कड़ाई से कोरोना संक्रमण के रोकथाम के उपायों को लागू करने, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है. इस बार सरकार का ज्यादा फोकस भीड़ को नियंत्रित करने का है. MHA ने राज्‍यों को विभिन्‍न गतिविधियों के तहत SOPs लागू करने के निर्देश दिए हैं. मंत्रालय ने बयान में बताया, 'इन गाइडलाइंस का फोकस कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर है.'  

जानें और क्‍या हैं गाइडलाइन में ?

सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी. वहीं, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है.
कंटेनमेंट जोन से बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी.

सिनेमा घरों, थियेटर्स, स्विमिंग पूल्स आदि पर पहले लगाई गई रोक जारी रहेगी। सिनेमा हॉल अभी भी 50 फीसद दर्शक क्षमता के साथ चलाए जाएंगे.

केवल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्‍विमिंग पूल खुले रहेंगे.

सरकार ने शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या 200 रखी है। साथ ही राज्य सरकारें अपने यहां कोरोना के मामलों को देखते हुए इस संख्या को 100 या उससे कम कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 50 का आंकड़ा निश्‍चित किया है.  यूपी में ये संख्या 100 है.

सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के फैसले के लिए राज्य सरकारों को पूरी छूट दे दी है. अब राज्य सरकारों के ऊपर है कि वो अपने यहां कोरोना मामलों के हिसाब से नाइट कर्फ्यू लगाएंगे या नहीं. नाइट कर्फ्यू का वक्त भी अब राज्य सरकारें ही तय करेंगी.

सरकार के दिशानिर्देश के मुताबिक, सर्विलांस टीम घर-घर जाकर निगरानी करेगी और कोरोना मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ तत्काल आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाएगा. वहीं, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा.

  
 

Web Title: Corona New Guidelines MHA Lockdown

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