Corona Cases in Delhi: दिल्ली में स्कूल नहीं होंगे बंद, अधिकारी ने कहा-कोविड नियमों का कड़ाई से पालन हो, जानें बड़ी बातें
By सतीश कुमार सिंह | Published: April 20, 2022 05:02 PM2022-04-20T17:02:32+5:302022-04-20T17:44:48+5:30
Corona Cases in Delhi: दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को कोविड-19 के 632 नये मामले सामने आए और संक्रमण की दर 4.42 प्रतिशत थी।
नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
दिल्ली में विद्यालयों में ऑफलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड नियमों का कड़ाई से पालन हो। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। विद्यालयों के खुलने के कुछ ही हफ्ते बाद वहां से संक्रमण की खबरों से चिंता पैदा हो गयी है। कोविड महामारी के कारण दो साल बाद विद्यालय खुले हैं।
It was also emphasised that in consultation with experts standard operating procedures for prevention and management of Covid-19 should be laid down for schools and their strict enforcement by school management should be ensured: LG Delhi Anil Baijal
— ANI (@ANI) April 20, 2022
विशेषज्ञ शिक्षण नुकसान का हवाला देते हुए विद्यालयों को बंद करने के विरुद्ध चेतावनी दे रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘ विद्यालय बंद नहीं किये जाएंगे और ऑफलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। विद्यालयों से सभी मामलों की शिक्षा विभाग को रिपेार्ट करने को कहा गया है , उनसे यह भी सुनिश्चित करने कहा गया है कि कोविड नियमों का कड़ाई से पालन हो।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया विद्यालयों में स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं।’’ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को अपनी एक बैठक मे विशेषज्ञों के साथ सलाह-मशविरा कर विद्यालयों के लिए पृथक मानक संचालन प्रक्रिया लाने का फैसला किया। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक में दिल्ली में कोविड की स्थिति की समीक्षा की।
सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों को सामाजिक समारोहों पर कड़ी नजर रखने और राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 जांच की संख्या बढ़ाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। स्कूलों के संचालन के लिए विशेषज्ञों से ली गयी सलाह के आधार पर एक अलग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की जाएगी।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में फैसलाः
1ःसार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य
2ः नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना
3ः स्कूलों को बंद नहीं करने का निर्णय
4ः मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की जाएगी
5ः सामाजिक समारोहों पर कड़ी नजर
6ः राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 जांच की संख्या बढ़ाने को कहा
7ः संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं
8ः मरीजों के इलाज की व्यवस्था करें
9ः टीकाकरण अभियान को तेज करने पर चर्चा।