चूरापोस्त तस्करी के दोषी को 20 साल कैद की सजा

By भाषा | Updated: February 17, 2021 22:15 IST2021-02-17T22:15:25+5:302021-02-17T22:15:25+5:30

Convicted of sawmill smuggling sentenced to 20 years imprisonment | चूरापोस्त तस्करी के दोषी को 20 साल कैद की सजा

चूरापोस्त तस्करी के दोषी को 20 साल कैद की सजा

जींद (हरियाणा), 17 फरवरी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुभाष सिरोही की अदालत ने चूरापोस्त तस्करी के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सीआईए को सूचना मिली थी की गांव कर्मगढ़ निवासी दलेल सिंह नशीले पदार्थो का कारोबार करता है। सूचना के आधार पर सीआईए दल ने एक अप्रैल, 2017 को दलेल सिंह के खेत में छापेमारी की तो वहां से दो कुंतल 94 किलो चूरापोस्त बरामद किया।

सदर थाना नरवाना पुलिस ने दलेल के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुभाष सिरोही की अदालत ने दलेल सिंह को 20 साल कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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Web Title: Convicted of sawmill smuggling sentenced to 20 years imprisonment

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