एटीएस के मामलों में अभियोजन की स्वीकृति से पहले स्वतंत्र समीक्षा के लिए प्राधिकरण का गठन
By भाषा | Published: July 3, 2021 03:27 PM2021-07-03T15:27:59+5:302021-07-03T15:27:59+5:30
लखनऊ, तीन जुलाई उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा की जा रही विवेचना के मामलों में अभियोजन की स्वीकृति और मंजूरी से पहले मामलों की स्वतंत्र समीक्षा के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया है।
सचिव गृह बीडी पॉलसन ने शनिवार को पीटीआई/भाषा को बताया कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1967 (यूएपीए) के मामलों की स्वतंत्र समीक्षा व अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में प्राधिकरण का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा कि यूएपीए में उन मामलों की समीक्षा करने के लिए एक प्राधिकरण बनाने का प्रावधान है जिसके तहत इसका गठन किया गया है।
एटीएस द्वारा शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश शासन ने एटीएस के मामलों में अभियोजन की स्वीकृति और मंजूरी से पहले मामलों की स्वतंत्र समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किया है। इस प्राधिकरण में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव न्याय या प्रमुख सचिव विधायी सदस्य होंगे।
एटीएस प्रवक्ता के मुताबिक इस स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन एक वर्ष के लिए होगा। इसके आगे समीक्षा के बाद कार्यकाल की अवधि बढ़ाई जाएगी।
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