आईएनएक्स मीडिया मामला: सीबीआई ने पी चिदंबरम को भेजा समन, छह जून को होगी पूछताछ

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: June 1, 2018 08:29 PM2018-06-01T20:29:18+5:302018-06-01T20:30:10+5:30

पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में अभियुक्त हैं। कार्ति चिदंबरम फिलहाल जमानत पर रिहा हैं।

congress leader p chidambaram summoned by cbi to appeared on 6th june | आईएनएक्स मीडिया मामला: सीबीआई ने पी चिदंबरम को भेजा समन, छह जून को होगी पूछताछ

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नई दिल्ली, 1 जून: देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में छह जून को समन किया है। सीबीआई को 31 मई को अदालत ने आदेश दिया कि वो तीन जुलाई तक पी चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकती। चिदंबरम ने बुधवार (30 मई) को अदालत में अर्जी देकर एयरसेल मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार पर रोक लगाने की माँग की थी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आदेश दिया कि मामले पर अगली सुनवाई होने तक चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं किया जाए। मामले की अगली सुनवाई पाँच जून को होती है। 

आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम मुख्य आरोपी हैं। निचली अदालत के फैसले के खिलाप पी चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी। पी चिदंबरम को साल 2007 में पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी द्वारा बनाई गई कंपनी आईएनएक्स मीडिया को विदेश निवेश को मंजूरी देने के मामले में समन किया गया है। 

कार्ति चिदंबरम को 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। बाद में कार्ति चिदंबरम को जमानत मिल गयी। कार्ति चिदंबरम पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड द्वारा आईएनएक्स मीडिया को इजाजत देने के मामले में अपने पिता पी चिदंबरम के पद के दुरुपयोग का आरोप है। उस समय पी चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे। केंद्र में तब मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। सीबीआई ने साल 2017 में आईएनएक्स मीडिया मामले में केस दर्ज किया था। 

सीबीआई के अनुसार आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की अनुमति मिलने के बाद उसे 305 करोड़ रुपये का निवेश मिला था। सीबीआई के अनुसार कार्ति चिदंबरम को इस मामले में 10 लाख रुपये घूस मिली थी।

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