मुआवजे के दावों को 30 दिन के भीतर निपटाया जाए : उपराज्यपाल
By भाषा | Updated: December 19, 2020 20:07 IST2020-12-19T20:07:05+5:302020-12-19T20:07:05+5:30

मुआवजे के दावों को 30 दिन के भीतर निपटाया जाए : उपराज्यपाल
लेह, 19 दिसंबर लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने वन्यजीव विभाग को निर्देश दिया है कि वह जंगली जानवरों के हमलों में मवेशियों की मौत और लोगों के घायल होने से जुड़े मुआवजे के दावों को 30 दिन के भीतर निपटाएं।
उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह के दावों का समाधान 15 दिन के भीतर किया जाना चाहिए।
माथुर ने केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के वन्यजीव बोर्ड की पहली बैठक में ये निर्देश जारी किए।
वन्यजीव बोर्ड के सदस्यों की सर्वसम्मति के आधार पर उपराज्यपाल संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं को तर्कसंगत बनाने के मुद्दे को भारतीय वन्यजीव संस्थान के समक्ष उठाने पर सहमत हुए।
इस संबंध में जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि माथुर ने मुआवजे से जुड़े दावों को एक महीने के भीतर निपटाने के निर्देश दिए और कहा कि भविष्य में इस तरह के दावों का समाधान 15 दिन के भीतर किया जाना चाहिए।
उन्होंने बोर्ड को जंगली जानवरों के हमलों में मवेशियों के घायल होने तथा फसल को होने वाले नुकसान के मामलों में भी मुआवजा देने पर विचार करने का परामर्श दिया।
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