बिना मास्क पहने आए ग्राहकों को प्रवेश की अनुमित न दें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान: तेलंगाना पुलिस

By भाषा | Published: April 9, 2021 06:24 PM2021-04-09T18:24:05+5:302021-04-09T18:24:05+5:30

Commercial establishments should not allow entry without customers wearing masks: Telangana Police | बिना मास्क पहने आए ग्राहकों को प्रवेश की अनुमित न दें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान: तेलंगाना पुलिस

बिना मास्क पहने आए ग्राहकों को प्रवेश की अनुमित न दें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान: तेलंगाना पुलिस

हैदराबाद, नौ अप्रैल तेलंगाना पुलिस ने शुक्रवार को दुकानों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से कहा कि वे कोविड-19 के तेजी से प्रसार को ध्यान में रखते हुए बिना मास्क वाले ग्राहकों को प्रवेश न दें।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एम एम रेड्डी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राज्य की पुलिस को मास्क पहनने के नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिये 'रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन' जैसे स्थानीय समुदायों और ग्राम/वार्ड स्तर के अधिकारियों समेत सभी हितधारकों के साथ समन्वय कायम करने करने के लिये कहा गया है।

डीजीपी ने कहा कि इस संबंध में कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिनमें बार बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना भी शामिल है।

विज्ञप्ति में डीजीपी के हवाले से कहा गया है कि मॉल, शराब की दुकानों, पबों, होटलों, रेस्त्राओं, किराना दुकान के मालिकों तथा पेट्रोल पंप कर्मियों आदि को बिना मास्क वाले ग्राहकों को प्रवेश नहीं देने का निर्देश दिया गया है।

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Web Title: Commercial establishments should not allow entry without customers wearing masks: Telangana Police

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