पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू ने पूर्व CJI रंजन गोगोई को बताया न्यायपालिका पर 'धब्बा', लम्बे लेख में लगाई आरोपों की झड़ी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 6, 2020 03:53 PM2020-02-06T15:53:57+5:302020-02-06T16:17:09+5:30

मार्कण्डेय काटजू ने लेख में लिखा है कि इसके साथ ही बाकी जज भी समान रूप से दोषी है। यह पहली बार नहीं है जब पूर्व जज काटजू ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर निशाना साधा है। 23 जनवरी को उन्होंने एक ट्वीट कर निशाना साधा था।

CJI Gogoi was blot on judiciary, but other SC judges equally culpable Former judge Markandey Katju told | पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू ने पूर्व CJI रंजन गोगोई को बताया न्यायपालिका पर 'धब्बा', लम्बे लेख में लगाई आरोपों की झड़ी

मार्कण्डेय काटजू ने लेख में लिखा है कि रंजन गोगोई ने कई गुना गलतियां कीं।

Highlightsसुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा कि गोगोई के कारण न्यापालिका में राजनीति हस्तक्षेप काफी बढ़ गया है।उच्चतम न्यायालय से 2011 में रिटायर लेने के बाद मार्कण्डेय काटजू ट्वीट के माध्यम से कुछ न कुछ लिखते रहते हैं।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू ने देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर निशाना साधा है। काटजू ने रंजन गोगोई को न्यापालिका के लिए धब्बा बताया है।

मार्कण्डेय काटजू ने लेख में लिखा है कि इसके साथ ही बाकी जज भी समान रूप से दोषी है। यह पहली बार नहीं है जब पूर्व जज काटजू ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर निशाना साधा है। 23 जनवरी को उन्होंने एक ट्वीट कर निशाना साधा था। ट्वीट करते हुए लिखा कि उनकी छवि पाक साफ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके दामाद की आय शादी से पहले कम थी जो शादी के बाद अचानक बढ़ गई।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने द वीक में प्रकाशित लेख में कहा है कि गोगोई के कारण न्यापालिका में राजनीति हस्तक्षेप काफी बढ़ गया है। मार्कण्डेय काटजू ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश से जुड़े यौन शोषण के मामले पर सवाल उठाया। आपको पता होगा कि रंजन गोगोई जब देश के मुख्य न्यायाधीश थे तो महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। हालांकि गोगोई को बाद में क्लीन चिट मिली। जांच में वह बेदाग साबित हुए थे। 

उच्चतम न्यायालय से 2011 में रिटायर लेने के बाद मार्कण्डेय काटजू ट्वीट के माध्यम से कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। अभी हाल ही में काटजू ने कहा था कि देश की 80 प्रतिशत आबादी सांप्रदायिक है और देश में संविधान सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। 

भारत के पूर्व पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने उच्चतम न्यायालय में मामलों के आवंटित करने में गलत किया, तो रंजन गोगोई सहित देश के शीर्ष कोर्ट के चार वरिष्ठ जज ने इसका विरोध किया। इस सभी ने जनवरी 2018 में मीडिया के सामने प्रेस कांफ्रेंस कर दी। जो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ।

मार्कण्डेय काटजू ने लेख में लिखा है कि रंजन गोगोई ने कई गुना गलतियां कीं। लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के कर्तव्य की तिलांजलि देते हुए व्यावहारिक रूप से भाजपा द्वारा संचालित सरकार के समक्ष दण्डवत किया। ऐसा होने पर भी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने असहमति नहीं की।

जब 1976 का घृणित MISA निर्णय (एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला) दिया गया था, तो कम से कम न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना की बहादुर असहमतिपूर्ण आवाज थी। लेकिन जब नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शर्मनाक अयोध्या का फैसला सुनाया गया, तो यह सर्वसम्मत था।

अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के पांच जज थे। यह निश्चित रूप से गोगोई के लिए अपेक्षित था, जैसा कि उन्हें केंद्र सरकार ने बताया था। लेकिन अन्य चार जज ने इस तरह के अपमानजनक, निंदनीय और अपमानजनक फैसले पर सहमति कैसे जताई? इन चार न्यायाधीशों की अंतरआत्मा और शर्म कहां थी ? या फिर इन न्यायाधीशों ने उन्हें गोगोई को सौंप दिया था?

अक्टूबर 2018 में स्तंभकार अभिजीत अय्यर मित्रा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए गोगोई ने एक भद्दी और क्रूर टिप्पणी की। “आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह जेल है।” 1977 में राजस्थान राज्य बनाम बालचंद में दिए गए न्यायधीश कृष्णा अय्यर के प्रमुख फैसले के बाद यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि जमानत, जेल नहीं, भारतीय अदालतों द्वारा पालन किया जाने वाला सामान्य नियम है, जब तक कि अभियुक्त के फरार होने या सुबूतों छेड़छाड़ की आशंका नहीं है या अभियुक्त एक जघन्य अपराध का आरोपी है। अभिजीत ने केवल कोणार्क मंदिर के बारे में व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की थी, जिसके लिए उन्होंने जल्द ही माफी मांग ली थी।

निश्चित रूप से यह जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला था, फिर भी याचिका खारिज कर दी गई। गोगोई, निश्चित रूप से, कानूनी सिद्धांतों का पालन नहीं करने में सक्षम थे, लेकिन उनके साथ बेंच के अन्य दो न्यायाधीशों के बारे में क्या कहें? उन्होंने गोगोई से असहमति क्यों नहीं जताई और उन्हें क्यों नहीं बताया कि यह मामला स्थापित कानून के मद्देनजर जमानत के लायक है? उन्होंने उनके (गोगोई) सामने प्रणाम क्यों कर लिया ?

मुझे याद है जब मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश था, मैं एक बार एक वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ एक डिवीजन बेंच पर बैठा था, जिन्होंने ऐसे मामलों में आदेश पारित करना शुरू कर दिया था, जो उन्होंने मुझसे सलाह के बिना सुने थे। दो या तीन मामलों में ऐसा करने के बाद, मैंने उनसे कहा कि यह मुझे स्वीकार्य नहीं है। मैं पीठ का एक समान सदस्य था और किसी भी आदेश को पारित करने से पहले मुझसे परामर्श किया जाना चाहिए, अन्यथा मैं आदेशों पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। गोगोई के साथ बैठे न्यायधीशों ने उन्हें ऐसा क्यों नहीं कहा?

न्यायमूर्ति अकील कुरैशी के मामले में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के चार सदस्य गोगोई के साथ क्यों गए और भाजपा सरकार के सामने झुक गए, जो अपेक्षाकृत बड़े मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश नहीं चाहती थी, इसके बजाय उन्हें बहुत छोटे त्रिपुरा उच्च न्यायालय भेजा गया था? निश्चित रूप से गोगई से अपेक्षा थी कि वे सरकार की लाइन का अनुसरण करेंगे, लेकिन कॉलेजियम में अन्य चार न्यायाधीशों के बारे में क्या? उनकी अंतरात्मा कहां थी?

जस्टिस प्रदीप नंदराजोग के साथ जिस तरह से तुच्छ बर्ताव किया गया वह सर्वविदित है। उच्चतम न्यायालय के पांच-न्यायाधीशों के कॉलेजियम द्वारा उनको सर्वोच्च न्यायलय में पदोन्नत करने की एकमत से सिफारिश की गई थी और सभी पांच न्यायाधीशों ने सिफारिश पर हस्ताक्षर किए थे (जैसा तबके कॉलेजियम के एक सदस्य सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मदन लोकुर, ने मुझे बताया)। लेकिन गोगोई ने, जस्टिस वाल्मिकी मेहता, जो जस्टिस नंदराजोग के सामने अक्षम थे, के नाम की सिफारिश को अपनी जेब में रखा जब तक कि जस्टिस लोकुर सेवानिवृत्त नहीं हो गए और फिर एक और अधिक लचीली कॉलेजियम द्वारा सिफारिश (जस्टिस नंदराजोग की पदोन्नति) को वापस ले लिया गया।

गोगोई की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा पूर्व सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के साथ किया गया बर्ताव अच्छी तरह से याद है। जब न्याय का ऐसा नंगा नाच किया जा रहा था तो दूसरे क्या कर रहे थे? गोगोई द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला क्लर्क के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के दो अन्य न्यायाधीशों के साथ ही मुख्य न्यायाधीश इस मामले को सुनने के लिए उनके द्वारा गठित तीन-सदस्यीय बेंच में स्वयं बैठ गए। गोगोई ने खुद को सुनवाई से दूर करने का नाटक किया, लेकिन उस मामले में पीठ को भंग चाहिए था और मामले को गोगोई के बिना एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना था। बेंच में मौजूद अन्य दो सदस्यों ने गोगोई के इस अजीब और घिनौने कृत्य को स्वीकार करने के लिए उनका बेंच में बैठना क्यों जारी रखा?

गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गलती कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का चीर हरण देखते हुए भीष्म पितामह की तरह मौन क्यों थे? क्या वे समान रूप से दोषी नहीं हैं? उन्होंने गोगोई के दुष्कर्मों की जानकारी देने के लिए एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, जैसा कि मिश्रा के मामले में किया गया था? ये गंभीर सवाल हैं जिनका भारत के लोगों को जवाब चाहिए, अन्यथा न्यायपालिका में उनका विश्वास, जो पहले से ही बहुत कमजोर है, पूरी तरह से गायब हो जाएगा।

Web Title: CJI Gogoi was blot on judiciary, but other SC judges equally culpable Former judge Markandey Katju told

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