क्या है फिल्म पायरसी रोकने के लिए लाया गया 'सिनेमेटोग्राफ बिल'
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 1, 2023 01:44 PM2023-08-01T13:44:30+5:302023-08-01T13:54:39+5:30
बिल में फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन पर रोक लगाने का प्रावधान है।
नई दिल्लीः पायरेसी पर लगाम लगाने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पास किया गया है। इस बिल का नाम है- 'सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) बिल 2023'। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा पेश किया गया था जो राज्यसभा और लोकसभा में पास हो चुका है। बिल में फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन पर रोक लगाने का प्रावधान है। नियम तोड़ने पर 3 महीने से 3 साल तक की जेल और ₹3-5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
अब सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में फिल्मों के बजट के आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी फिल्म की लागत 100 करोड़ रुपये है तो उस फिल्म की पायरेसी करते पाए जाने पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इस बिल में UA 7+, UA 13+ और UA 16+ जैसी नई श्रेणियों को शामिल किया गया है। अब फिल्मों को UA सर्टिफिकेशन के तहत 7 साल, 13 साल और 16 साल के दर्शक वर्ग के लिए अलग-अलग प्रमाणित किया जाएगा। सिनेमैटोग्राफ विधेयक 1952 में संशोधन कर इस बिल को नया रूप दिया गया। इसे 20 जुलाई को यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया था। नए संशोधन के बाद किसी भी तरह की पायरेसी पर सख्त सजा का प्रावधान होगा।