बच्चों को आगमन-पूर्व या आगमन-बाद कोविड-19 जांच से छूट: विदेशों से आने पर संशोधित दिशानिर्देश

By भाषा | Updated: November 11, 2021 18:28 IST2021-11-11T18:28:07+5:302021-11-11T18:28:07+5:30

Children exempted from pre-arrival or post-arrival Kovid-19 test: Revised guidelines on arrival from abroad | बच्चों को आगमन-पूर्व या आगमन-बाद कोविड-19 जांच से छूट: विदेशों से आने पर संशोधित दिशानिर्देश

बच्चों को आगमन-पूर्व या आगमन-बाद कोविड-19 जांच से छूट: विदेशों से आने पर संशोधित दिशानिर्देश

नयी दिल्ली, 11 नवंबर विदेशों से आने वालों के लिए बृहस्पतिवार को जारी संशोधित दिशानिर्देशों में कहा गया है कि भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन-पूर्व या आगमन-बाद कोविड-19 जांच से छूट होगी।

हालांकि, दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि आगमन पर या घर पर पृथकवास की अवधि के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर उन्हे जांच करानी होगी और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उनका इलाज होगा।

कुछ खास क्षेत्रीय स्वरूपों के साथ कोविड-19 महामारी का वैश्विक प्रसार कम होने का जिक्र करते हुए इसमें कहा गया है कि वायरस के निरंतर बदलते स्वरूप और सार्स-कोव-2 स्वरूपों के विकासक्रम पर अब भी अवश्य ही ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए 17 फरवरी को और इसके बाद जारी किये गये मौजूदा दिशानिर्देश जोखिम के आधार पर तैयार किये गये थे। दुनिया भर में टीकाकरण के बढ़ते कवरेज और महामारी की बदलती प्रकृति के मद्देनजर, भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए मौजूदा दिशानिर्देश की समीक्षा की गई है।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘पांच साल से कम आयु के बच्चों को आगमन-पूर्व और आगमन-बाद जांच, दोनों से छूट दी गई है। हालांकि, यदि आगमन पर या घर पर पृथकवास में रहने के दौरान उनमें संक्रमण के लक्षण पाये गये तो उन्हें जांच करानी होगी और निधार्रित प्रोटोकॉल के तहत उनका इलाज होगा।’’

मंत्रालय ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) 12 नवंबर की मध्य रात्रि से अगले आदेश तक वैध रहेगी।

मौजूदा दिशानिर्देशों के मुताबिक यदि यात्री टीके की पूरी खुराक ले चुके हैं और ऐसे देश से आ रहे हैं जिसके साथ भारत का विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से मंजूरी प्राप्त कोविड टीकों की स्वीकार्यता वाला व इसे परस्पर मान्यता देने वाला समझौता है तो उन्हें हवाईअड्डा से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी और घर पर पृथक रहने की जरूरत नहीं होगी।

उन्हें आगमन के बाद 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करनी होगी।

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Web Title: Children exempted from pre-arrival or post-arrival Kovid-19 test: Revised guidelines on arrival from abroad

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