केंद्र सरकार ने कुछ गैस मास्क, सर्जिकल ब्लेड को निर्यात प्रतिबंध की सूची से हटाया
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 26, 2020 04:55 PM2020-02-26T16:55:10+5:302020-02-26T16:55:10+5:30
सरकार ने चीन में जानलेवा कोरोना वायरस के फैलने के बीच पिछले महीने सभी प्रकार के निजी सुरक्षा उपकरणों मसलन एन-95 मास्क और लोगों वायु में मौजूद कणों से सुरक्षित करने में इस्तेमाल होने वाले मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।
केंद्र सरकार ने कुछ प्रकार के गैस मास्क और सर्जिकल ब्लेड सहित आठ उत्पादों को निर्यात प्रतिबंध सूची से हटा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।
सरकार ने चीन में जानलेवा कोरोना वायरस के फैलने के बीच पिछले महीने सभी प्रकार के निजी सुरक्षा उपकरणों मसलन एन-95 मास्क और लोगों वायु में मौजूद कणों से सुरक्षित करने में इस्तेमाल होने वाले मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इससे पहले आठ फरवरी को सरकार ने सर्जिकल मास्क और दस्तानों को प्रतिबंध की सूची से हटाया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के अनुसार अब आठ और उत्पादों को निर्यात प्रतिबंध सूची से हटाया गया है। इन उत्पादों का आसानी से निर्यात किया जा सकेगा।
इन उत्पादों में नेत्रों से संबंधित उत्पाद (सिर्फ चिकित्सा चश्मे को छोड़कर), सर्जिकल ब्लेक, नॉन वोवन शू कवर, एयरमेन, डाइवरों, पर्वतारोहियों या दमकल कर्मियों द्वारा सांस लेने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों, जहरीली भाप, धुएं और गैस से बचाव वाले गैस मास्क, हाई डेन्सिटी पालिएथिलीन (एचडीपीई), तिरपाल-प्लास्टिक तिरपाल, पीवीसी कन्वेयर बेल्ट और बायोप्सी पंच आदि शामिल हैं।