गुजरात के दो जिलों में रह रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देगा केंद्र

By भाषा | Published: November 1, 2022 08:04 AM2022-11-01T08:04:40+5:302022-11-01T08:18:00+5:30

सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का भी प्रावधान करता है

Center will give citizenship to minorities from Pakistan Bangladesh Afghanistan living in two districts of Gujarat | गुजरात के दो जिलों में रह रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देगा केंद्र

गुजरात के दो जिलों में रह रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देगा केंद्र

Highlightsशरणार्थियों को नागरिकता कानून, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है।इसके तहत अब तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी सकी है।

नयी दिल्लीः केंद्र ने सोमवार को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले और वर्तमान में गुजरात के दो जिलों में रह रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता कानून, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए) के बजाय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता देने का यह कदम महत्वपूर्ण है।

सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का भी प्रावधान करता है। चूंकि अधिनियम के तहत नियम अब तक सरकार द्वारा नहीं बनाए गए हैं, इसलिए इसके तहत अब तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी सकी है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, गुजरात के आणंद और मेहसाणा जिलों में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को धारा 5, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 के तहत और नागरिकता नियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी या उन्हें देश के नागरिक का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 

Web Title: Center will give citizenship to minorities from Pakistan Bangladesh Afghanistan living in two districts of Gujarat

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