सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक के साथ 63 करोड़ रु की धोखाधड़ी को लेकर मुंबई की कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया
By भाषा | Updated: November 1, 2021 20:17 IST2021-11-01T20:17:45+5:302021-11-01T20:17:45+5:30

सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक के साथ 63 करोड़ रु की धोखाधड़ी को लेकर मुंबई की कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया
नयी दिल्ली, एक नवंबर केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण (सीबीआई) ने 2014-16 के बीच आईडीबीआई बैंक के साथ 63.10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुंबई स्थित ‘टॉपवर्थ स्टील्स एंड पावर लिमिटिड’ तथा उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि एजेंसी ने मुंबई, नागपुर और छत्तीसगढ़ सहित नौ स्थानों पर आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली, जिसमें अपराध संकेती दस्तावेज बरामद हुए।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने कंपनी के अलावा उसके निदेशकों सुरेंद्र चंपालाल लोढ़ा, अभय नरेंद्र लोढ़ा, अश्विन नरेंद्र लोढ़ा और नितिन गोलेचा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।
जोशी ने बताया कि आरोप है कि आरोपियों ने साजिश रचकर आईडीबीआई बैंक के साथ धोखाधड़ी की और बैंकों के संघ के तहत मिली विभिन्न ऋण सुविधाओं के जरिए यह छल किया गया। जोशी ने बताया कि लगातार अनियमितता के जरिए ऋण लेने वाली कंपनी के खाते गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) हो गए और आईडीबीआई बैंक को करीब 63.10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
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