ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस, विदेशी फंडिंग नियमों के उल्लंघन करने का आरोप
By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: April 19, 2023 10:11 PM2023-04-19T22:11:19+5:302023-04-19T22:13:21+5:30
गृह मंत्रालय द्वारा दायर की गई शिकायत के अनुसार ऑक्सफैम इंडिया ने 2013 और 2016 के बीच नामित बैंक खाते के बजाय अपने विदेशी योगदान उपयोग खाते में सीधे लगभग 1.5 करोड़ रुपये प्राप्त किए।
नई दिल्ली: सीबीआई ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के उल्लंघन के मामले में ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने ऑक्सफैम इंडिया के दिल्ली में स्थित कार्यालय में छापेमारी भी की है।
गृह मंत्रालय द्वारा दायर की गई शिकायत के अनुसार ऑक्सफैम इंडिया ने 2013 और 2016 के बीच नामित बैंक खाते के बजाय अपने विदेशी योगदान उपयोग खाते में सीधे लगभग 1.5 करोड़ रुपये प्राप्त किए। शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि ऑक्सफैम इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), 2010 के नियमों का उल्लंघन करते हुए 12.71 लाख रुपये दिए।
The Central Bureau of Investigation (CBI) has registered a case against Indian Development Group (India Chapter) in Lucknow and three other NGOs for allegedly violating the provisions of India's foreign funding rules: CBI officials
— ANI (@ANI) April 19, 2023
इसमें कहा गया है कि संगठन ने सामाजिक गतिविधियों को करने के लिए एफसीआरए पंजीकरण प्राप्त किया था, लेकिन कमीशन के रूप में अपने सहयोगियों या कर्मचारियों के माध्यम से सीपीआर को किया गया भुगतान- पेशेवर या तकनीकी सेवाएं- इसके घोषित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। इसमें आरोप लगाया गया कि यह एफसीआरए 2010 की धारा आठ और 12(4) का उल्लंघन है।
सीबीआई ने कहा कि उसने गृह मंत्रालय की एक शिकायत पर कार्रवाई की, जिसने पिछले साल जनवरी में ऑक्सफैम इंडिया के एफसीआरए लाइसेंस को निलंबित कर दिया था। बता दें कि ऑक्सफैम इंडिया एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) है जो गरीबी, असमानता, लैंगिक न्याय और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर काम करता है। विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के उल्लंघन के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑक्सफैम किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ऑक्सफैम इंडिया के अलावा लखनऊ में भारतीय विकास समूह (इंडिया चैप्टर) और दो अन्य गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ भी कथित तौर पर भारत के विदेशी फंडिंग नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया है।