निजी कंपनी को जमीन देने में अनियमितता पर एनटीसी के वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ सीबीआई का आरोपपत्र
By भाषा | Updated: August 4, 2021 19:19 IST2021-08-04T19:19:05+5:302021-08-04T19:19:05+5:30

निजी कंपनी को जमीन देने में अनियमितता पर एनटीसी के वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ सीबीआई का आरोपपत्र
नयी दिल्ली, चार अगस्त सीबीआई ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (प्रभारी) आर के शर्मा समेत वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मुंबई में एक निजी कंपनी को पट्टे और लाइसेंस के आधार पर 2009 में मिल की एक जमीन देने में हुई कथित अनियमितता को लेकर आरोप-पत्र दायर किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
ग्रेटर मुंबई में सीबीआई मामलों के एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष दायर आरोप-पत्र में आरोप लगाया गया कि पट्टे की वजह से राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) को 64.35 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
सीबीआई प्रवक्ता आर सी जोशी ने कहा, “सीबीआई ने 29 जुलाई 2019 को एनटीसी लिमिटेड के तत्कालीन निदेशकों, कंपनी सचिव और मुंबई स्थित निजी कंपनी के अधिकारी समेत सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।”
उन्होंने कहा, “यह आरोप था कि एनसीटी लिमिटेड के कुछ अधिकारियों और मुंबई स्थिति निजी कंपनी के निदेशक ने मिलकर साजिश रची और लोकसेवकों ने मुंबई स्थित निजी मिल की एक मुक्त जमीन को पट्टे और लाइसेंस आधार पर मुंबई स्थिति उक्त निजी कंपनी को 2009 में उस समय इलाके में चल रहे मौजूदा भाव से बेहद सस्ती दर पर दे दिया।”
अधिकारियों ने बताया कि शर्मा के अलावा आरोप-पत्र में एनटीसी के जिन अधिकारियों का आरोपी के तौर पर नाम है उनमें तत्कालीन निदेश (वित्त) बृजेंद्र कुमार मिश्रा, तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधन/कार्यालय प्रभारी वसंत दिनकर जोपे, तत्कालीन प्रबंधन (सामग्री एवं संपदा बिक्री) सुभाष जे चौधरी, तत्कालीन कंपनी सचिव (एएस) एनटीसी लिमिडेट राजेश्वर कुमार शर्मा शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा एम ई इंफ्रा-प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पीयूष मेहता का नाम भी आरोप पत्र में है।
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