धर्मांतरण कराने के आरोप में सिवनी जिले में चार लोगों के खिलाफ नए कानून के तहत मामला दर्ज

By भाषा | Updated: February 8, 2021 22:52 IST2021-02-08T22:52:58+5:302021-02-08T22:52:58+5:30

Case registered under new law against four people in Seoni district for conversion | धर्मांतरण कराने के आरोप में सिवनी जिले में चार लोगों के खिलाफ नए कानून के तहत मामला दर्ज

धर्मांतरण कराने के आरोप में सिवनी जिले में चार लोगों के खिलाफ नए कानून के तहत मामला दर्ज

सिवनी (मप्र), आठ फरवरी मध्य प्रदेश में हालिया लागू किये गये धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020 के तहत सिवनी जिले में चार लोगों के खिलाफ लालच व दबाव के जरिए आदिवासियों का धर्मांतरण कराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

जिले के आदेगांव थाना प्रभारी ईश्वरी पटले ने सोमवार को बताया कि सिमरिया गांव के निवासी समतलाल इनवाती की शिकायत पर जोईल पास्टर सहित चार लोगों के खिलाफ दबाव और लालच देकर धर्मांतरण कराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा चारों फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है।

पटले ने शिकायत के हवाले से बताया कि आदिवासी लोगों की मदद करने के नाम पर जोईल पास्टर ने सिमरिया गांव के लोगों के घर आना-जाना शुरू किया था और आदिवासियों पर धर्मांतरण के लिये लालच देने के साथ ही दबाव बनाया जा रहा था।

उन्होंने बताया कि शनिवार को सिमरिया के एक मकान में आरोपी जोईल पास्टर व उसके अन्य तीन साथियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने के लिए एक भंडारे का आयोजन किया गया था। ग्रामिणों द्वारा इसकी सूचना दिये जाने पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो चारो आरोपी फरार हो गये।

उन्होंने बताया कि समतलाल की शिकायत पर पास्टर और उसके साथियों के खिलाफ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की संबद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पटले ने कहा कि मामले में आगे जांच की जा रही है।

मालूम हो कि जनवरी में मध्यप्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश के जरिये मप्र धार्मिक स्वतंत्रता 2020 कानून प्रदेश में लागू किया है। इसमें धमकी, लालच, ज़बरदस्ती अथवा धोखा देकर शादि के लिये धर्मांतरण कराने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Case registered under new law against four people in Seoni district for conversion

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे